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आपके वोटर आई कार्ड से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

Sun, 26 Apr 2015 07:46 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 26 Apr 2015 07:46 AM IST
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आपके वोटर आई कार्ड से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

voter id card related important informations

वोटर आई-कार्ड एक ऐसा पहचान पत्र है, जिसे न सिर्फ वोट डालने के लिए, बल्कि कई दूसरे कामों के लिए पहचान के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। वोटर आई-कार्ड निःशुल्क बनता है। इसे भारत का कोई भी नागरिक बनवा सकता है। इसके लिए उम्र 01 जनवरी 2013 तक 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसे बनवाने वाल पागल या दिवालिया घोषित न हो।

आपके वोटर आई कार्ड से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

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फॉर्म-6: वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने और वोटर आई-कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-7: वोटर लिस्ट से नाम कटवाने या किसी शिकायत के लिए।
फॉर्म-8: बने हुए वोटर कार्ड में संशोधन के लिए।
फॉर्म-8ए: एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर मकान बदलने पर नए पते पर वोटर कार्ड बनवाने के लिए।
फॉर्म-6ए: एनआरआई के लिए।

आपके वोटर आई कार्ड से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

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वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म-6 का कॉलम नंबर-4 भरना जरूरी है। इसमें अप्लाई करने वाले को अपना पिछला अड्रेस बताना होगा। अप्लाई करने वाले को बताना होगा कि पहले से उसका कोई वोटर कार्ड बना हुआ है या नहीं। 18 से 21 साल तक के वोटर को फॉर्म भरते वक्त अपनी उम्र का भी प्रूफ देना होगा। 21 साल से ज्यादा उम्र वालों को एज प्रूफ देने की जरूरत नहीं। अगर आप एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में मकान बदलते हैं तो आपको एड्रेस बदलवाने के लिए भी फॉर्म 6 भरना होता है।

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आपके वोटर आई कार्ड से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

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वोटर कार्ड बनवाने के लिए हाल में खींची गई दो कलर फोटो चाहिए। ऐज और एड्रेस प्रूफ चाहिए। अड्रेस प्रूफ के लिए नेशनल बैंक या पोस्ट ऑफिस की करंट पास बुक चलेगी। राशन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर/पानी/बिजली/टेलिफोन/ गैस कनेक्शन का बिल चलेगा। इनमें घर का अड्रेस होना चाहिए। यह बिल या तो ऐप्लिकेंट के नाम से या फिर उसके पैरंट्स के नाम से होना चाहिए। अगर अड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड पेश किया जाए, तो उसके अलावा ऊपर दिए गए दूसरे दस्तावेजों में से एक और प्रूफ भी जमा करना होगा।

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आपके वोटर आई कार्ड से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

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एज प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट चलेगा। इसमें उम्र दर्ज होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई दस्तावेज न हो तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में से कोई एक अपने साइन के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकते हैं। यह डिक्लेरेशन एक निश्चित फॉर्मेट में होता है, जिसे फॉर्म के साथ हासिल किया जा सकता है।

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