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एक नजर में जानिए क्या है E-Way Bill और इसके फायदे-नुकसान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Mon, 05 Feb 2018 06:30 AM IST
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एक फरवरी से ई-वे बिल सिस्टम लागू हो गया है। बिजनेस एक्सपर्ट से जानते हैं इस बिल के फायदे और नुकसान।
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- फोटो : अमर उजाला
बिजनेस एक्सपर्ट रोहन गुप्ता ने अमर उजाला को बताया कि इस बिल के तहत अब टैक्स पेयर्स और ट्रांसपोर्टरों को किसी भी टैक्स ऑफिस या चेक पोस्ट पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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बजट के साथ सरकार ने ई-वे बिल सिस्टम लागू कर दिया है। इसके लागू होने के बाद हर राज्य के लिए अलग-अलग ट्रांसपोर्ट पास की जरूरत नहीं होगी। दरअसल इस प्रणाली में ई-बिल के माध्यम से देश भर में सामान ले जाने वाले वाहन वैध होंगे।
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- फोटो : amar ujala
जीएसटी नेटवर्क की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि हर राज्य में 10 किलोमीटर अंदर प्रवेश करने वाले वाहन जिसमें 50,000 रुपये या उससे अधिक के मूल्य के सामान हैं, उसके लिए एक फरवरी 2018 ई-वे बिल जरूरी हो गया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
ई-वे बिल सिस्टम के तहत अब टैक्स पेयर्स और ट्रांसपोर्टरों को किसी भी टैक्स ऑफिस या चेक पोस्ट पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक तैयार किया जा सकता है। ऐसे में खुद से पैसे कट जाएंगे।