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कॉमेडी शो: एक्टर रणवीर सिंह व अर्जुन कपूर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं, दोनों पर दर्ज हैं केस

Thu, 05 Apr 2018 06:21 AM IST
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 05 Apr 2018 06:21 AM IST
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Bombay High Court denies to relief actor Ranveer Singh and Arjun Kapoor In AIB case
फाइल फोटो
अश्लील कॉमेडी शो एआईबी में अभद्रता व फूहड़ टिप्पणी करने के मामले में आरोपी फिल्म अभिनेता रणबीर सिंह व अर्जुन कपूर को भी बांबे हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सिंह व कपूर ने इस कथित अश्लील कॉमेडी शो मामले में पुणे व मुंबई में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
Bombay High Court denies to relief actor Ranveer Singh and Arjun Kapoor In AIB case
मंगलवार को न्यायमूर्ति आरएम सावंत व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने पाया कि इसको लेकर अदालत में एक जनहित याचिका प्रलंबित है। इसके अलावा कई याचिकाएं भी दायर हुई हैं। खंडपीठ ने कहा कि हम जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं कि नहीं इस पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से उचित निर्देश लिया जाए। इसके बाद ही हम मामले की सुनवाई करेंगे। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने समन जारी किया है। 
 
Bombay High Court denies to relief actor Ranveer Singh and Arjun Kapoor In AIB case
रणवीर सिंह
इस तरह से राहत पाने की आस लगाए सिंह व कपूर को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। याचिका में सिंह व कपूर ने गुहार लगाई है कि इस मामले के अन्य आरोपी को राहत दी गई है। उसी तर्ज पर उन्हें भी राहत दी जाए। रणवीर सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ गलत इरादे से शिकायत की गई है और पुलिस ने भी मामले को गलत तरीके से समझा है। 

 
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Bombay High Court denies to relief actor Ranveer Singh and Arjun Kapoor In AIB case
जब एआईबी का प्रसारण किया गया था उस समय ही साफ किया गया था कि एआईबी वयस्कों के लिए है। इस संबंध में अस्वीकरण भी जारी किया गया था। इस मामले को लेकर किसी दर्शक ने शिकायत नहीं की है। इसलिए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द किया जाय। 
 
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Bombay High Court denies to relief actor Ranveer Singh and Arjun Kapoor In AIB case
बता दें कि 20 दिसंबर 2015 को रणवीर, अर्जुन, करन जौहर, दीपिका पादुकोण व  एआईबी के अन्य सदस्यों ने वरली में एक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान आपत्तिजनक व्यवहार किया था। उसके बाद तीन अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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