फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान को 14 दिन की जेल, नहीं मिली तुरंत जमानत, कल सुबह 11 बजे होगी सुनवाई

Thu, 07 Oct 2021 07:58 PM IST
अपूर्वा राय एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अपूर्वा राय Updated Thu, 07 Oct 2021 07:58 PM IST
विज्ञापन
Cruise Ship Drug Case Aryan Khan and 7 other accused remanded to judicial custody files bail application
आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

क्रूज ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उसकी जमानत याचिका खारिज हो गई। आर्यन समेत आठ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजे गए आर्यन खान ने तुरंत जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी लेकिन अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार सुबह 11 बजे होगी। आर्यन समेत बाकी आरोपियों को आज की रात एनसीबी दफ्तर में ही बितानी पड़ेगी।



कोर्ट में दोनों पक्षों में खूब जिरह हुई। ASG अनिल सिंह ने अदालत से कहा- हम कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें सभी के रिमांड की जरूरत है। हमारे पास आर्यन की चैट मौजूद है। इसपर सतीश मानशिंदे ने हंसते हुए कहा- आपने चैट कब डाउनलोड की? जांच के लिए आर्यन को हॉस्टेज बनाकर रखना जरूरी नहीं है।

कुल 16 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी
आर्यन खान समेत 7 लोगों की 11 अक्तूबर तक हिरासत की मांग करते हुए एनसीबी ने अदालत को बताया कि वह अभी भी छापेमारी कर रही है और इस दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। NCB ने अभी तक इस मामले में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े ने बताया कि मुंबई तट पर क्रूज जहाज पर पार्टी में छापेमारी के बाद ड्रग्स की जब्ती से संबंधित मामले में एक नाइजीरियाई नागरिक सहित कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Cruise Ship Drug Case Aryan Khan and 7 other accused remanded to judicial custody files bail application
आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

कोर्ट में हुए ये सवाल जवाब
अदालत में आर्यन के वकील सतीश मानशिदें ने दलील दी, अधिकारियों ने आर्यन से विदेश में रहने से जुड़े सवाल ही पूछे हैं।रिमांड के लिए सिर्फ आमना-सामना करवाने का एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए। दरअसल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा था- आर्यन खान की गवाही के आधार पर ही एनसीबी ने अचित कुमार को गिरफ्तार किया। ऐसे में इन दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। हम मुख्य केस की जांच कर रहे हैं। इस जांच में रिकवरी महत्वपूर्ण नहीं है। जानकारी महत्वपूर्ण है।

Cruise Ship Drug Case Aryan Khan and 7 other accused remanded to judicial custody files bail application
आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

वकील मानशिंदे का कहना है कि आर्यन को क्रूज पर खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया था और वह एक दोस्त के साथ वहीं गया था। उसे क्रूज पर जाने का एक भी पैसा नहीं दिया गया। ऐसे में क्रूज पर क्या हो रहा है उसका आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। इसपर अनिल सिंह ने कहा, एक व्यक्ति को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हमारा काम ऐसे गिरोह को हमेशा के लिए रोकना है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Cruise Ship Drug Case Aryan Khan and 7 other accused remanded to judicial custody files bail application
आर्यन खान - फोटो : Social Media

इससे पहले चार अक्तूबर को एनसीबी ने कोर्ट में बताया गया था कि आर्यन कोडवर्ड में चैटिंग करता था और कई चैट्स बताते हैं कि उसका डीलर्स के साथ कनेक्शन है। वहीं मानशिंदे ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर केस कैसे बन सकता है जबकि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकता है उसे वहां जाकर ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है।

विज्ञापन
Cruise Ship Drug Case Aryan Khan and 7 other accused remanded to judicial custody files bail application
आर्यन खान - फोटो : Instagram

NCB ने इससे पहले गोवा जा रहे क्रूज जहाज से शनिवार को आर्यन खान सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान पर NDPC 8 C, 20 B, 27 और 35 की धाराएं लगाई गई हैं। इन्हीं के तहत आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन ने माना है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed