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The Railway Men: नहीं लगेगी 'द रेलवे मेन' की रिलीज पर रोक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया इनकार

Fri, 17 Nov 2023 04:15 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 17 Nov 2023 04:15 PM IST
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Details of Bhopal gas tragedy already in public domain says HC refuses to stay web series release
द रेलवे मेन, बाबिल खान - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

वेब सीरीज 'द रेलवे मेनः द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984' की रिलीज पर रोक लगाने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी का विवरण पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। बता दें कि 'द रेलवे मेन' 2 दिसंबर 1984 की देर रात भोपाल में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली फैक्ट्री से घातक मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव पर आधरित है। दो याचिकाकर्ताओं ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी। सीरीज के रिलीज से एक दिन पहले इस पर कोर्ट का फैसला आया है। 

Details of Bhopal gas tragedy already in public domain says HC refuses to stay web series release
सीरीज 'द रेलवे मेन' - फोटो : सोशल मीडिया

न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की वेकेशन पीठ ने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के दो पूर्व कर्मचारियों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जो उन्होंने 15 नवंबर को दायर की थीं। याचिका में दावा किया गया था कि इस वेब सीरीज में भोपाल गैस त्रासदी और उसकी घटनाओं के कारण का चित्रण पूर्वाग्रह के आधार पर हो सकता है। याचिकाकर्ताओं में से एक प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में एमआईसी प्लांट के प्रभारी रहा, तो वहीं दूसरे यूसीआईएल के पेस्टीसाइड्स फैक्टरी में प्रभारी था।

Details of Bhopal gas tragedy already in public domain says HC refuses to stay web series release
द रेलवे मेन - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

याचिकाकर्ता सत्य प्रकाश चौधरी और जे मुकुंद को मामले में दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्होंने सजा के खिलाफ अपील दायर की, जो अभी पेंडिंग है। फिलहाल हाईकोर्ट ने वेब सीरीज के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा, 'याचिकाकर्ता मजबूती के साथ आए, लेकिन वे यह मामला बनाने में विफल रहे हैं कि वेब सीरीज में अपमानजनक, निंदनीय या आपत्तिजनक सामग्री है'।
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द रेलवे मेन - फोटो : सोशल मीडिया

अदालत ने कहा, 'इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भोपाल गैस त्रासदी सबसे भयानक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जो सुर्खियां बनी और न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई वर्षों तक खबरों में बनी रही। गैस रिसाव और इसके आसपास की घटनाओं पर वर्षों से चर्चा और जांच की गई है और वे कई डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्मों और किताबों आदि का आधार बनते हैं, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं'।
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बाबिल खान - फोटो : सोशल मीडिया

बता दें कि 'द रेलवे मेन' वाईआरएफ की पहली ओटीटी सीरीज है। यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें निराधार और गलत हैं। बता दें कि 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी में तीन हजार से अधिक लोगों की जान चली गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही इस सीरीज में बाबिल खान, आर माधवन और केके मेनन नजर आएंगे।
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