काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को कोर्ट से राहत मिली है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। जिसमें कहा गया था कि सलमान खान ने आर्म्स एक्ट को लेकर गलत हलफनामा पेश किया था। इससे पहले सरकार की याचिका को निचली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभिनेता सलमान खान की बहन अलवीरा पहुंची थीं। उनके वकील भी मुंबई से जोधपुर पहुंचे थे।
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सलमान खान
- फोटो : अमर उजाला, मुंबई
हिरण शिकार व आर्म्स मामले में सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने सलमान खान से उनके हत्यारों का मूल लाइसेंस मांगा तो सलमान खान ने एक शपथ पत्र पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि उसके हथियारों का लाइसेंस खो गया है। इसके अलावा सलमान खान ने एक अन्य शपथ पत्र में अपने कान में दर्द होने का हवाला देते हुए कोर्ट में उपस्थित होने से असमर्थता जताई थी।
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salman khan
- फोटो : Social Media
सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने कहा था कि, 'जोधपुर जिला एवं सत्र अदाल ने एक डिटेल्ड ऑर्डर में राज्य सरकार की तरफ से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। हमने साल 2006 में यह जवाब दिया था कि गलत हलफनामा दायर नहीं किया गया था और ऐसी याचिकाएं सलमान खान की छवि बिगाड़ने के लिए लगाई जा रही हैं।'
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सलमान खान
- फोटो : सोशल मीडिया
हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें सलमान की ओर से झूठा शपथ पत्र देने की बात सामने आई थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था।
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Salman Khan
- फोटो : Amar Ujala, Mumbai
काला हिरण शिकार मामला मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। जोधपुर के समीप कांकाणी गांव में बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दे दिया था। वहीं सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को कोर्ट ने बरी कर दिया था।