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मानहानि केस: कंगना रणौत को कोर्ट से झटका, केस ट्रांसफर की याचिका खारिज

Wed, 09 Mar 2022 07:20 PM IST
शशि सिंह एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शशि सिंह Updated Wed, 09 Mar 2022 07:20 PM IST
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Kangana ranaut plea seeking transfer of proceedings in dispute with Javed Akhtar dismissed
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : Twitter- @Teamkangana, PTI

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत का तो मानों विवादों का पुराना रिश्ता रहा है। वह अक्सर अपने किसी ना किसी बयान को लेकर विवादों में आ जाती हैं। एक्ट्रेस के एक बयान को लेकर गीतकार जावेद अख्तर मानहानि केस दायर कराया था। अब इस मामले में अदालत की ओर से कंगना रणौत को झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उनके और कवि-गीतकार जावेद अख्तर के बीच की कार्यवाही को एक अन्य मजिस्ट्रेट अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

Kangana ranaut plea seeking transfer of proceedings in dispute with Javed Akhtar dismissed
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : अमर उजाला, मुंबई

जावेद अख्तर द्वारा कंगना के खिलाफ दायर की गई मानहानि याचिका के बाद कंगना ने भी उनके खिलाफ जबरन वसूली, अपराधिक रूप से धमकाने और अन्य आरोपों  एक काउंटर याचिका दर्ज करवाई थी और इस मामले में एक्ट्रेस ने कार्यवाही को स्थानांतरित करने की मांग की थी। दोनों कार्यवाही अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष है। कंगना ने दिंडोशी सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने 9 मार्च तक अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था।

Kangana ranaut plea seeking transfer of proceedings in dispute with Javed Akhtar dismissed
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

रनौत ने यह कहते हुए स्थानांतरण याचिका दायर की थी कि उन्होंने अंधेरी अदालत में विश्वास खो दिया है। पिछले साल सितंबर में, अदालत ने कहा कि अगर वह अगली सुनवाई में शामिल नहीं हुई तो वह गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। उसकी स्थानांतरण याचिका में अदालत की ओर से "पूर्वाग्रह" का आरोप लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि न्यायाधीश ने गिरफ्तारी की चेतावनी दी थी, भले ही उसके खिलाफ आरोप जमानती, गैर-संज्ञेय और कंपाउंडेबल थे।

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Kangana ranaut plea seeking transfer of proceedings in dispute with Javed Akhtar dismissed
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

जावेद अख्तर के वकील ने कंगना की ट्रांसफर याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि न्यायाधीश ने कंगना अनुरोधों को स्वीकार कर लिया था और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की थी। अक्टूबर 2021 में, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मामलों को स्थानांतरित करने के लिए कंगना की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके आधार अस्पष्ट, बिना किसी उचित आशंका के थे। अख्तर के वकीलों ने यह भी कहा था कि न्यायाधीश ने केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन किया था और उसे कंगना के खिलाफ पक्षपाती नहीं कहा जा सकता।

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Kangana ranaut plea seeking transfer of proceedings in dispute with Javed Akhtar dismissed
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि कंगना ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था, जिससे कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बाद, बॉलीवुड में मौजूद एक गैंग का जिक्र करते हुए रणौत ने इंटरव्यू में उनका नाम घसीटा था। कंगना रणौत ने भी अख्तर के खिलाफ एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कंगना को आपराधिक रूप से धमकाया था। अख्तर के वकील ने तर्क दिया था कि आरोपों का उद्देश्य मानहानि शिकायत पर सुनवाई को लंबा करना था।

 

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