फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

ट्रिपल एक्स वेब सीरीज को लेकर बढ़ीं एकता कपूर की मुश्किलें, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Thu, 12 Nov 2020 03:08 PM IST
anand anand एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: anand anand Updated Thu, 12 Nov 2020 03:08 PM IST
विज्ञापन
Madhya Pradesh High Court Refuses to Quash FIR Against Ekta Kapoor over web serise XXX 2
एकता कपूर - फोटो : file photo

मशहूर निर्माता-निर्देशक एकता कपूर अक्सर अपनी फिल्मों, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज को लेकर विवादों में रहती हैं। उनकी वेब सीरीज ट्रिपल एक्स का सीजन 2 काफी समय से विवादों में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित होने वाली इस वेब सीरीज के विवादित दृश्यों को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए एकता कपूर की याचिका को खारिज कर दी है। उऩके खिलाफ इस मामले में वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए अश्लीलता, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान का आरोप है। 

Madhya Pradesh High Court Refuses to Quash FIR Against Ekta Kapoor over web serise XXX 2
एकता कपूर - फोटो : instagram/ektarkapoor

एकता कपूर के खिलाफ मध्यप्रदेश के एक पुलिस थाने में पांच महीने पहले एफआईआर दर्ज की गई थी।उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने बुधवार को एकता कपूर की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया। एकल पीठ ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद 65 पृष्ठो का फैसला सुनाया।

Madhya Pradesh High Court Refuses to Quash FIR Against Ekta Kapoor over web serise XXX 2
एकता कपूर - फोटो : instagram/ektarkapoor

एकल पीठ ने फैसले में कहा, 'यूं लगता है कि मुकदमे के तथ्य ऐसे नहीं हैं कि अदालत सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कम से कम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 व 67-ए और भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लीलता) के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द कर सकती है।' हालांकि कोर्ट ने वेब सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अनुचित इस्तेमाल को लेकर एफआईआर में लगाए गए आरोपों से एकता कपूर को राहत दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Madhya Pradesh High Court Refuses to Quash FIR Against Ekta Kapoor over web serise XXX 2
एकता कपूर - फोटो : instagram/ektarkapoor

एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा, 'हालांकि, यह कहना पर्याप्त रूप से ठीक होगा कि मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं पाया गया है।' गौरतलब है कि एकता कपूर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उनके खिलाफ शहर की अन्नपूर्णा पुलिस में पांच जून को दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों को गलत बताया था। साथ ही कोर्ट से गुहार की थी कि इस मामले को रद्द किया जाए। 

विज्ञापन
Madhya Pradesh High Court Refuses to Quash FIR Against Ekta Kapoor over web serise XXX 2
एकता कपूर - फोटो : file photo

बता दें कि एकता कपूर के खिलाफ यह एफआईआर दो स्थानीय बाशिंदों-वाल्मीक सकरगाये और नीरज याग्निक की शिकायत पर भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लीलता) और 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित प्रयोग का निषेध) अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी। उन्होंने अपनी शिकायत में एकता कपूर के स्थापित ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित वेब सीरीज ट्रिपल एक्स के सीजन 2 के जरिए समाज में अश्लीलता फैलाई गई। साथ ही एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत की गईं। वेब सीरीज के एक सीन में भारतीय सेना की वर्दी को बेहद आपत्तिजनक तौर पर पेश करते हुए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान किया गया।

पढ़ें: मिलिंद सोमन की न्यूड तस्वीर का सपोर्ट करने पर महंत गिरि ने की पूजा बेदी की आलोचना, कुंभ आने की दी सलाह

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed