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सुशांत केस में सीबीआई जांच की मंजूरी पर बहन ने जताई खुशी, भाई का भी आया रिएक्शन

Wed, 19 Aug 2020 12:34 PM IST
shrilata biswas एंटरनेटमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरनेटमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: shrilata biswas Updated Wed, 19 Aug 2020 12:34 PM IST
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sushant singh rajput case family reaction over cbi probe
सुशांत सिंह राजपूत, श्वेता सिंह कीर्ति - फोटो : सोशल मीडिया

सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जांच का अधिकार सीबीआई को दे दिया गया है। सुशांत का परिवार सीबीआई जांच की मांग करता आ रहा था और सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़े हुए था। कोर्ट के इस फैसले पर उनके परिवार के सदस्यों ने खुशी जताई है।

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सुशांत सिंह राजपूत, श्वेता सिंह कीर्ति - फोटो : सोशल मीडिया

सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। वो लगातार सुशांत को लेकर पोस्ट साझा करती रही हैं। सीबीआई जांच की मांग पूरी होने पर श्वेता ने ट्वीट किया कि 'भगवान का शुक्रिया। हमने अपनी प्रार्थनाओं से जवाब दिया लेकिन यह तो बस शुरुआत है। सत्य के लिए पहला कदम। हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है।'

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श्वेता सिंह कीर्ति, सुशांत सिंह राजपूत - फोटो : सोशल मीडिया

एक अन्य ट्वीट में श्वेता लिखती हैं कि 'मेरे इस बड़े परिवार को बधाई। बहुत खुशी है। जीत और निष्पक्ष जांच की ओर एक कदम।'

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सुशांत सिंह राजपूत - फोटो : सोशल मीडिया

एक चैनल से बात करते हुए सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि 'हमारे परिवार और देश के करोड़ों लोगों के लिए ये फैसला आया है। सच की जीत हुई है। उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। हमें उम्मीद है कि मामले में न्याय होगा।'

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सुशांत सिंह राजपूत-रिया चक्रवर्ती (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने का सही ठहराया है। कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत की जांच को पटना से मुंबई स्थानांनतरित करने का आग्रह किया था। कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार के पास इस बात के पूरे अधिकार हैं कि वो पटना में एफआईआर दर्ज करे और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करवाए। यह फैसला एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनाया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

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