देश की शीर्ष अदालत ने बुधवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। केंद्र सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी मौत की सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। वहीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की केस ट्रांसफर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब रिया चक्रवर्ती के वकील ने प्रतिक्रिया दी है।
सुशांत सिंह राजपूत केस: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आया रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान, कही ये बात
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे हैं। सतीश मानशिंदे ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच में भी उसी तरह सामना करेंगी जैसी कि उन्होंने मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निर्देशालय के साथ किया था। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार सतीश मानशिंदे ने कहा, 'रिया चक्रवर्ती अब पेश होकर सीबीआई की जांच का उसी तरह से सामना करेगी जैसी इससे पहले मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच की कर चुकी है।'
सतीश मानशिंदे ने आगे कहा, 'रिया चक्रवर्ती अपने इस रुख पर कायम हैं कि जांच चाहे कोई भी एजेंसी करे, सच्चाई वही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से संबंधित सभी सबूतों, परिस्थितियों और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट की जांच के बाद पाया कि इंसाफ होगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने खुद भी सीबीआई जांच की मांग की थी।' रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है।
Rhea will appear and face the investigation by the CBI as she has done earlier with the Mumbai Police and the Enforcement Directorate. She maintains that the truth will remain the same whichever agency investigates the case: Rhea Chakraborty's lawyer Satish Maneshinde https://t.co/wnzBN9i7iD
आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने का सही ठहराया है। अदालत ने फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत की जांच को पटना से मुंबई स्थानांनतरित करने का आग्रह किया था। अदालत ने कहा कि बिहार सरकार के पास इस बात के पूरे अधिकार हैं कि वह पटना में एफआईआर दर्ज करे और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से करवाए।
यह फैसला एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय ने सुनाया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अपनी याचिका में रिया ने कहा था बिहार पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर सकती है क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि सुशांत की मौत को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है। रिया ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि इस मामले का मीडिया ट्रायल करने की कोशिश हो रही है और इसे अत्यधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। इसलिए इस प्रकरण को मुंबई में स्थानांनतरित करके जांच की जानी चाहिए।
पढ़ें: सुशांत सिंह राजपूत केस: इन आठ अहम बिंदुओं से समझें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को