अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका को खारिज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपील की थी कि उनके खिलाफ पटना में चल रहे मामले को मुंबई में ट्रांसफर किया जाए और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस से करवाई जाए। ऐसे में हम आपको बताते हैं कोर्ट के फैसले की कुछ अहम बातें।
सुशांत सिंह राजपूत केस: इन आठ अहम बिंदुओं से समझें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को
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कोर्ट ने पटना में दर्ज हुई एफआईआर को बताया सही
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज हुए मामले को सही बताया है। कोर्ट ने कहा कि पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है, वह कानूनी रूप से सही है। वहीं इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देंगे।
बिहार सरकार की सीबीआई सिफारिश को बताया सही
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि बिहार सरकार ने इस मामले में केंद्र से जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वह पूरी तरह से सही थी। महाराष्ट्र सरकार फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। उन्हें अब जांच में सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे।
हर एफआईआर की जांच करेगी सीबीआई
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में अब कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच सीबीआई ही करेगी। अभी तक इस मामले में एक एफआईआर पटना में दर्ज हुई, जिसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है।
राज्य पुलिस दखल नहीं देगी
कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का अधिकार केवल सीबीआई के पास होगा। कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सीबीआई केवल पटना में दर्ज एफआईआर ही नहीं बल्कि अभिनेता की मौत के मामले से जुड़ी बाकी एफआईआर की जांच करने में भी सक्षम होगी।