फराह खान और रवीना टंडन के बाद अब कॉमेडियन भारती सिंह ने कोर्ट की ओर रुख किया है। भारती सिंह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म करने की मांग की है। तीनों हस्तियों को उनके एक टीवी शो में ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए मामला दर्ज किया गया है।
रवीना टंडन, फराह खान के बाद अब भारती सिंह पहुंचीं हाईकोर्ट, ये है पूरा मामला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भारती सिंह के वकील अभिनव सूद ने बताया कि 27 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। याचिका में कॉमेडियन ने एफआईआर को खत्म करने और पंजाब पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही कहा कि उन्होंने आईपीसी की धारा 295-ए के तहत कोई अपराध नहीं किया है।
23 जनवरी को हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया था कि रवीना टंडन और फराह खान के खिलाफ 25 मार्च तक कोई कठोर कदम न उठाएं। हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ अमृतसर के अजनाला में 25 दिसंबर को दर्ज एफआईआर में आगे किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
रवीना टंडन, फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह के खिलाफ सोना मसीह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 25 दिसंबर को अजनाला थाने में आईपीसी की धारा 295-ए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया कि तीनों ने बाइबिल के एक शब्द के उच्चारण की कोशिश के दौरान इसका मजाक बनाया। शिकायत के अनुसार इससे ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
इस घटना के बाद कई जगह पर इन तीनों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे, जिसके बाद रवीना टंडन ने ट्वीट कर इसके लिए माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नहीं था। अमृतसर में दर्ज एफआईआर के खिलाफ रवीना टंडन और फराह खान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर पर आगे किसी भी किस्म की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए पंजाब सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है।
घर से भागकर मुंबई में गुंडागर्दी करता था ये एक्टर, ऐसे बना फिल्मों का 'लॉयन'