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मानहानि केस: मुंबई कोर्ट ने खारिज की कंगना रणौत की याचिका, केस ट्रांसफर करने वाली अर्जी के फैसले को दी थी चुनौती

Sat, 18 Dec 2021 09:51 PM IST
हर्षिता सक्सेना एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हर्षिता सक्सेना Updated Sat, 18 Dec 2021 09:51 PM IST
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Defamation case: Kangana Ranaut reaches the sessions court to challenges the decision of the petition to transfer the case
कंगना रणौत , जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) की एक अदालत ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रणौत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने वरिष्ठ गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ अंधेरी में मजिस्ट्रेट की अदालत से अपनी "जबरन वसूली" की शिकायत को ट्रांसफर करने की मांग की थी। रणौत ने अख्तर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष अपनी शिकायत में रणौत ने अख्तर पर "जबरन वसूली और आपराधिक धमकी" का आरोप लगाया था।



इससे पहले इस मामले में कंगना ने मुंबई की बोरीवली सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंगना ने सेशन कोर्ट में मानहानि केस को ट्रांसफर करने वाली याचिका के फैसले को चुनौती दी है। कंगना रणौत के खिलाफ यह मानहानि केस इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने दर्ज कराया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अंधेरी मजिस्ट्रेट की अदालत से मामले को ट्रांसफर करने की कंगना की याचिका को अक्टूबर में खारिज कर दिया था। इसी सिलसिले में अब कंगना ने वकील रिजवान सिद्दीकी के जरिए बोरीवली सेशन कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। सेशन कोर्ट में दायर किए गए अपने आवेदन में उन्होंने कहा कि सीएमएम यह समझने में असफल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने आवेदक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है।

 

Defamation case: Kangana Ranaut reaches the sessions court to challenges the decision of the petition to transfer the case
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

इससे पहले जावेद अख्तर की शिकायत के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना के खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, इसके खिलाफ कंगना ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद जमानत और मुचलके के बाद उनका वारंट रद्द कर दिया गया।

Defamation case: Kangana Ranaut reaches the sessions court to challenges the decision of the petition to transfer the case
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

गौरतलब है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद दिए गए अपने बयान में कंगना ने जावेद अख्तर को सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था। इस दौरान कंगना ने यह भी आरोप लगाया था कि अख्तर ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा।

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Defamation case: Kangana Ranaut reaches the sessions court to challenges the decision of the petition to transfer the case
कंगना रणौत, जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

कंगना के इसी बयान के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने 2 नवंबर को अपने वकील निरंजन मुंदर्गी के जरिए एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत आरोप लगाए थे।

 

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Defamation case: Kangana Ranaut reaches the sessions court to challenges the decision of the petition to transfer the case
जावेद अख्तर - फोटो : सोशल मीडिया

कंगना के खिलाफ दायर अपनी याचिका ने अख्तर कहा था कि कंगना के इस बयान के बाद उन्हें कई धमकी भरे फोन कॉल्स और मैसेज भी आए। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। अभिनत्री की इस टिप्पणी की वजह से उनकी छवि खराब हुई है।

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