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हाईवे कांड में सजा आज: बेचैन रहे दोषी...चेहरे पर दिखा सजा का डर, न तो ढंग से खाना खाया और न ही आंखों में नींद
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
Published by: शाहरुख खान
Updated Mon, 22 Dec 2025 01:22 PM IST
सार
बुलंदशहर के नेशनल हाईवे-91 पर 28 जुलाई 2016 की रात में सामूहिक दुष्कर्म और लूटपाट के मामले के दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। जिला जेल की बैरक संख्या 11 बी में पांचों दोषियों की रात बेचैनी में कटी।
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Bulandshahr Highway Case
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
बुलंदशहर के नेशनल हाईवे-91 पर 28 जुलाई 2016 की रात गाजियाबाद निवासी कार सवार परिवार को बंधक बनाकर मां-बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और सभी परिजनों से लूटपाट करने वाले पांच आरोपियों को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश ओपी वर्मा के न्यायालय ने शनिवार की दोषी करार दिया। इन सभी दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। मामले में पीड़ित परिवार ने दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
एडीजीसी और सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि 28 जुलाई की रात नोएडा निवासी परिवार के छह सदस्य शाहजहांपुर अपने पैतृक गांव में एक तेरहवीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। देहात कोतवाली क्षेत्र में दोस्तपुर फ्लाईओवर के निकट अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर लोहे की वस्तु फेंककर रुकवा लिया था।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी धर्मवीर, सुनील व नरेश
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके बाद आरोपियों ने कार सवार किशोरी, उसके पिता, मां, ताई, ताऊ व तहेरे भाई को बंधक बना लिया और कार समेत सड़क के दूसरी तरफ खेत में ले गए। वहां आरोपियों ने तीनों पुरुषों के हाथ पैर बांध दिए और वादी मुकदमा की 14 वर्षीय किशोरी व पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
इसके बाद आरोपी वहां से लूटपाट कर भाग निकले थे। सीबीआई की जांच में बावरिया गिरोह के आरोपी जुबैर उर्फ सुनील उर्फ परवेज, सलीम उर्फ बीना उर्फ दीवानजी, साजिद निवासीगण गांव इटखारी बिनौरा, थाना तिरवा जनपद कन्नौज के नाम प्रकाश में आए।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
जांच पूरी होने पर सीबीआई ने आरोपी जुबैर, सलीम और साजिद के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। इसके कुछ समय बाद सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट आरोपी धर्मवीर उर्फ राका उर्फ जितेंद्र, नरेश उर्फ संदीप उर्फ राहुल निवासी गांव गेशनपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद, सुनील उर्फ सागर निवासी गांव बानवोई, आजादनगर थाना मोहम्मदाबाद के खिलाफ दाखिल की थी।
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हाईवे कांड मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद आरोपी जुबेर व साजिद
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
न्यायालय में कुल छह आरोपी जुबैर, सलीम, साजिद, धर्मवीर, नरेश और सुनील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। एक आरोपी सलीम की करीब चार वर्ष पूर्व जिला कारागार बुलंदशहर में विचरण के दौरान बीमारी से मृत्यु हो गई। न्यायालय ने शनिवार को इन सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। शनिवार को सभी आरोपियों को न्यायालय से जिला कारागार बुलंदशहर भेज दिया गया था।
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