फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

आरव हत्याकांड की पूरी कहानी: 27 सेकंड में 8 बार सड़क पर पटका, दरिंदे के हाथ भी न कांपे; कोर्ट ने सुनाई फांसी

Sat, 11 Jul 2026 09:43 AM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 11 Jul 2026 09:43 AM IST
सार

शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में डेढ़ साल के आरव की निर्मम हत्या के दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को जिला जज की अदालत ने फांसी और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सीसीटीवी फुटेज और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने इसे दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना।
 

विज्ञापन
Death Sentence for Viraj in Brutal Murder of Toddler Aarav
आरव हत्याकांड - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई 2026 की दोपहर डेढ़ साल के मासूम आरव की निर्मम हत्या के मामले में दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी बदायूं को शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात के 41वें दिन जिला जज डॉ. बब्बू सारंग की अदालत से इस सजा का एलान हुआ।


दोषी अभियुक्त विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, सिविल लाइंस, बदायूं को अदालत ने बृहस्पतिवार को हत्या का दोषी करार दिया था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में पुलिस दोषी विराज को जेल से अदालत लेकर पहुंची। दोपहर पौने तीन बजे करीब अदालत ने सजा का एलान किया तो विराज फूट-फूटकर रोने लगा। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहियां पूरी तरह पुख्ता हैं।

ये भी पढ़ें -  आरव हत्याकांड: जघन्य अपराध की मिली सजा, मां को इसलिए नहीं दी सूचना; विराज की फांसी पर सगे भाइयों ने ये कहा


Death Sentence for Viraj in Brutal Murder of Toddler Aarav
मासूम की हत्या का सीसीटीवी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
यह घटना दुर्लभ से दुर्लभतम और बेहद जघन्य श्रेणी की है, जिसमें अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जा सकता। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस उसे दोबारा जेल ले गई। कोर्ट परिसर में मौजूद मृत मासूम आरव की नानी पिंकी देवी ने इस फैसले पर खुशी जताई।
Death Sentence for Viraj in Brutal Murder of Toddler Aarav
मासूम का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विराज ने मायके और ससुराल की अनबन का उठाया था फायदा
मूल रूप से अरांव के गांव बामई निवासी रति शर्मा की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी। पति से अनबन के कारण रति जनवरी 2026 से अपने मायके में रह रही थी। 30 मई को पति पर कानूनी कार्रवाई की सलाह लेने के लिए शिकोहाबाद में एक अधिवक्ता से मिलने अपनी मां पिंकी देवी के साथ गई थी। अधिवक्ता ने पांच बजे मिलने का समय दिया था, तो वह मां के साथ अपनी मुंह बोली मौसी के शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी स्थित घर चली गई थी।

ये भी पढ़ें -   UP: मासूम आरव हत्याकांड में बड़ा फैसला, बेरहम कातिल विराज को फांसी; सजा सुनते ही रो पड़ा
 
विज्ञापन
विज्ञापन
Death Sentence for Viraj in Brutal Murder of Toddler Aarav
दोषी विराज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वहां सुमित का फुफेरा भाई विराज उर्फ जितेंद्र पाठक आ गया और रति को अपनी बातों में फंसाने लगा। विराज ने रति के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रति ने ठुकरा दिया था। शादी से इन्कार पर बौखलाए विराज ने खौफनाक साजिश रची। डेढ़ साल के मासूम बेटे आरव को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ बाहर ले गया। घर से महज 50 मीटर दूर सुनसान सड़क पर ले जाकर दरिंदे ने रति से अपना बदला लेने के लिए मासूम आरव को 27 सेकंड के भीतर लगातार 8 बार पक्की सड़क पर बेरहमी से पटक-पटककर मार डाला।

ये भी पढ़ें -  UP: 'नरपिशाच पर नरमी बरती तो...' कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत, मासूम आरव का कातिल जड़ने लगा खुद के चेहरे पर थप्पड़


 
विज्ञापन
Death Sentence for Viraj in Brutal Murder of Toddler Aarav
दोषी विराज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मुठभेड़ में हुई थी गिरफ्तारी
रूह कंपा देने वाली यह वारदात सड़क पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जो कोर्ट में सबसे बड़ा और साक्ष्य साबित हुआ। वारदात के बाद आरोपी बच्चे के शव को घर के दरवाजे पर फेंककर भाग गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के कुछ ही घंटों बाद रात में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ के दौरान पैर में पुलिस की गोली लगने से वह घायल हुआ था।


ये भी पढ़ें -  थार में हथियारों का जखीरा: 11 ऑटोमैटिक पिस्टल और मैगजीन बरामद, फर्जी नंबर प्लेट भी मिलीं; दो तस्कर दबोचे


 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed