सपा नेता आजम खां ने कैबिनेट मंत्री रहते बेटे अब्दुल्ला आजम को कम उम्र में चुनाव लड़ाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया, जबकि उन्हें इस महत्वपूर्ण पद रहते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि कोर्ट उनकी उम्र व अवस्था को देखते हुए कम सजा देता है तो यह न्याय की मंशा के विपरीत होता। यह विचार एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) शोभित बंसल ने अब्दुल्ला आजम और आजम खां को सजा सुनाते हुए व्यक्त किए।
UP: 'आजम को कम सजा न्याय की मंशा के विपरीत होती...', कोर्ट ने बताए सपा नेता और अब्दुल्ला को मिली सजा के आधार
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 19 Nov 2025 12:17 PM IST
सार
उम्र व अवस्था देखकर आजम खां को कम सजा देते तो न्याय की मंशा के विपरीत होता। कोर्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री रहते आजम खां ने अब्दुल्ला का दूसरा पैन कार्ड बनवाया था। आजम-अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने सवाल उठाए।
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