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Mohali News: युवक पर चाइल्ड सेक्सुअल मटेरियल रखने के आरोप में मामला दर्ज
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मोहाली। पंजाब स्टेट साइबर क्राइम थाना फेज-4 में पटियाला निवासी युवक के खिलाफ चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन मटेरियल (सीएसईएम) रखने और देखने के आरोप में मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई सीबीआई से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 12 फरवरी को सीसीपीडब्ल्यूसी यूनिट स्टेट साइबर क्राइम पंजाब से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया कि सीबीआई ने 14 नवंबर 2021 को एक संगठित नेटवर्क के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें देश-विदेश के लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री साझा करने, स्टोर करने और देखने में शामिल थे।
जांच के दौरान विषु शर्मा निवासी मोहिंदर गंज नंबर-9, राजपुरा अब्दुलपुर (पटियाला) के कब्जे से जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों में सीएसईएम सामग्री मिलने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। जांच में यह साबित नहीं हो पाया कि वह किसी संगठित गिरोह का हिस्सा था या अन्य आरोपियों के साथ उसकी कोई साजिश थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सामग्री साझा करने के भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं।
सीबीआई के पास उस समय पंजाब में आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत जांच की अनुमति नहीं होने के कारण यह मामला राज्य पुलिस को भेजा गया। इसके बाद साइबर क्राइम यूनिट ने कानूनी राय लेकर कार्रवाई शुरू की।
प्रारंभिक जांच में आईटी एक्ट 2000 की धारा 67-बी के तहत संज्ञेय अपराध बनता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मोहाली स्थित साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने जब्त मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गहन जांच जारी है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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जांच के दौरान विषु शर्मा निवासी मोहिंदर गंज नंबर-9, राजपुरा अब्दुलपुर (पटियाला) के कब्जे से जब्त मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों में सीएसईएम सामग्री मिलने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। जांच में यह साबित नहीं हो पाया कि वह किसी संगठित गिरोह का हिस्सा था या अन्य आरोपियों के साथ उसकी कोई साजिश थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सामग्री साझा करने के भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं।
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सीबीआई के पास उस समय पंजाब में आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत जांच की अनुमति नहीं होने के कारण यह मामला राज्य पुलिस को भेजा गया। इसके बाद साइबर क्राइम यूनिट ने कानूनी राय लेकर कार्रवाई शुरू की।
प्रारंभिक जांच में आईटी एक्ट 2000 की धारा 67-बी के तहत संज्ञेय अपराध बनता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ मोहाली स्थित साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने जब्त मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले की गहन जांच जारी है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।