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Mohali News: सफाई व्यवस्था पर सख्त कोर्ट, निगम कमिश्नर की सरकारी गाड़ी अटैच करने के आदेश
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मोहाली। शहर में रोड और गलियों की सफाई व्यवस्था में लापरवाही होने पर अदालत ने नगर निगम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाकर आदेश जारी किया है। कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर की सरकारी इनोवा गाड़ी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश फेज-5 निवासी राम कुमार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। याचिकाकर्ता राम कुमार ने वर्ष 2015 में अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नगर निगम केवल बरसात का मौसम आने पर ही रोड और गलियों की सफाई शुरू करता है, लेकिन यह काम भी अधूरा छोड़ दिया जाता है।
सफाई के दौरान कर्मचारियों द्वारा गलियों से निकाली गई मिट्टी कई-कई दिनों तक सड़क किनारे पड़ी रहती है। बरसात के दौरान यही मिट्टी पानी के साथ बहकर दोबारा गलियों में चली जाती है, इससे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। जलभराव की समस्या भी पैदा हो जाती है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले भी नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एडवोकेट गौरव गोयल ने बताया कि उस समय निगम की ओर से एक अधिकारी कोर्ट में पेश हुआ था। शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया था। अधिकारी ने कहा कि भविष्य में गलियों और सड़कों की सफाई नियमित रूप से करवाई जाएगी और ऐसी शिकायत दोबारा नहीं आएगी।
हालांकि समय बीतने के बाद भी नगर निगम की ओर से स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। शहर के कई इलाकों में पहले जैसी ही स्थिति बनी रही। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत के आदेशों की पालना न होने का हवाला देते हुए लोक अदालत में दोबारा याचिका दायर कर दी।एडवोकेट गौरव गोयल के अनुसार अदालत ने इसे अपने आदेशों की अवहेलना माना और सख्त कदम उठाकर नगर निगम कमिश्नर की सरकारी इनोवा गाड़ी को अटैच करने के आदेश जारी कर दिए।
सफाई के बाद मिट्टी नहीं उठाते कर्मचारी
याचिकाकर्ता के अनुसार निगम कर्मचारी गलियों की सफाई करते समय जमा मिट्टी को बाहर तो निकाल देते हैं, लेकिन उसे तुरंत उठाकर नहीं हटाया जाता। कई दिनों तक यह मिट्टी सड़क किनारे ही पड़ी रहती है। बरसात होने पर यही मिट्टी पानी के साथ बहकर दोबारा गलियों में चली जाती है, इससे ड्रेनेज व्यवस्था प्रभावित होती है। लोगों को जलभराव व गंदगी की समस्या झेलनी पड़ती है।
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सफाई के दौरान कर्मचारियों द्वारा गलियों से निकाली गई मिट्टी कई-कई दिनों तक सड़क किनारे पड़ी रहती है। बरसात के दौरान यही मिट्टी पानी के साथ बहकर दोबारा गलियों में चली जाती है, इससे ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। जलभराव की समस्या भी पैदा हो जाती है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले भी नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। एडवोकेट गौरव गोयल ने बताया कि उस समय निगम की ओर से एक अधिकारी कोर्ट में पेश हुआ था। शहर में सफाई व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया था। अधिकारी ने कहा कि भविष्य में गलियों और सड़कों की सफाई नियमित रूप से करवाई जाएगी और ऐसी शिकायत दोबारा नहीं आएगी।
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हालांकि समय बीतने के बाद भी नगर निगम की ओर से स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। शहर के कई इलाकों में पहले जैसी ही स्थिति बनी रही। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत के आदेशों की पालना न होने का हवाला देते हुए लोक अदालत में दोबारा याचिका दायर कर दी।एडवोकेट गौरव गोयल के अनुसार अदालत ने इसे अपने आदेशों की अवहेलना माना और सख्त कदम उठाकर नगर निगम कमिश्नर की सरकारी इनोवा गाड़ी को अटैच करने के आदेश जारी कर दिए।
सफाई के बाद मिट्टी नहीं उठाते कर्मचारी
याचिकाकर्ता के अनुसार निगम कर्मचारी गलियों की सफाई करते समय जमा मिट्टी को बाहर तो निकाल देते हैं, लेकिन उसे तुरंत उठाकर नहीं हटाया जाता। कई दिनों तक यह मिट्टी सड़क किनारे ही पड़ी रहती है। बरसात होने पर यही मिट्टी पानी के साथ बहकर दोबारा गलियों में चली जाती है, इससे ड्रेनेज व्यवस्था प्रभावित होती है। लोगों को जलभराव व गंदगी की समस्या झेलनी पड़ती है।