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Mohali News: बिशनपुरा के डंपिंग साइट पर जलते कूड़े पर पीपीसीबी सख्त, 25 हजार का जुर्माना लगाया

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 01 May 2026 02:13 AM IST
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PPCB cracks down on garbage burning at Bishanpura dumping site, imposes fine of Rs 25,000
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जीरकपुर। बिशनपुरा के डंपिंग साइट पर कूड़ा जलाने पर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने नगर परिषद जीरकपुर पर 25 हजार रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाया है। बोर्ड ने यह कार्रवाई नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों की अवहेलना पर दी है। पीपीसीबी के अनुसार 27 अप्रैल 2026 को मिली शिकायत के बाद अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। पीपीसीबी के एसडीओ अतुल कुमार को निरीक्षण के दौरान साइट पर भारी मात्रा में कूड़ा जलता मिला। इससे घना धुआं और प्रदूषण फैल रहा था। एसडीओ ने मौके पर मौजूद सेनेटरी इंस्पेक्टर मनोज कुमार से मिले। एसडीओ ने बताया कि इससे पहले भी 20 और 26 नवंबर 2025 को इसी तरह की शिकायतें मिल चुकी हैं। इस मामले में 22 दिसंबर 2025 को नगर निगम एसएएस नगर के अधिकारियों को बोर्ड चेयरपर्सन के समक्ष पेश भी होना पड़ा था। वहां स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि किसी भी हालत में कूड़े का खुले में डंपिंग और जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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एनजीटी के आदेश का उल्लंघन
एनजीटी के 22 दिसंबर 2019 को पारित आदेशों के तहत कूड़ा जलाना पूरी तरह प्रतिबंध है। इसके बावजूद बिशनपुरा साइट पर नियम की अनदेखी सामने आई है। नियमों के अनुसार बड़े स्तर पर कूड़ा जलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मामले में नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि पीपीसीबी का पत्र अभी उनको नहीं मिला है।
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तीन दिन में जमा करना होगा जुर्माना
पीपीसीबी ने नगर परिषद जीरकपुर को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के भीतर 25 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कराया जाए। ऐसा न करने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड ने साफ किया कि ठोस कचरे का संग्रह, अलगाव, परिवहन और निपटान स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है। कूड़ा जलाने से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, यह सुनिश्चित करना नगर परिषद की जिम्मेदारी है।



हमें बिशनपुरा के डंपिंग ग्राउंड में आग लगने की सूचना मिली थी। यह डंपिंग ग्राउंड नगर परिषद के अंडर आता है। इसलिए पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जीरकपुर नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। इसमें तीन दिन के अंदर नगर परिषद को जुर्माना जमा कराना होगा। -कमलदीप कौर, एक्सईएन, पंजाब प्रदूषण बोर्ड मोहाली
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