Dausa News: सेस जमा नहीं कराने वालों पर श्रम विभाग की कड़ी कार्रवाई, सात जगहों पर सर्वे के बाद 1200 नोटिस जारी
Dausa News: दौसा में श्रम विभाग ने सेस जमा नहीं कराने पर सात स्थानों पर सर्वे कर 1200 नोटिस जारी किए। निरीक्षकों ने विभिन्न संस्थानों का क्षेत्रफल मापन व जानकारी जुटाई। विभाग का कहना है कि सेस संग्रहण श्रमिक कल्याण योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है।
विस्तार
दौसा में श्रम विभाग ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर सेस जमा नहीं कराने वाले संस्थानों और निर्माण कार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के सात स्थानों पर क्षेत्रफल मापन और सर्वे की कार्रवाई की गई। विभाग इन संस्थानों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज मांगेगा, जिसके आधार पर आगे सेस निर्धारण किया जाएगा।
श्रम कल्याण अधिकारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि जिले में अब तक जिन मामलों में उपकर सर्वे पूरा हो चुका है, उनमें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिसों के आधार पर उपकर निर्धारण आदेश तैयार किए जा रहे हैं तथा जिन संस्थानों ने निर्धारित सेस जमा नहीं कराया है, उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
विभिन्न श्रेणियों के संस्थानों पर चला सर्वे अभियान
श्रम निरीक्षक मुनेश सैनी, मनीष कुमार मीना और राजवीर सराधना की टीम ने आवासीय परिसर, वाणिज्यिक भवन, शिक्षण संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, धर्मशालाएं, निजी सामुदायिक भवन, औद्योगिक भवन, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, वेयरहाउस, मनोरंजन पार्क व हाउसिंग सोसायटी जैसे विभिन्न श्रेणियों के निर्माण कार्यस्थलों पर व्यापक सर्वे किया। इसमें क्षेत्रफल मापन, निर्माण कार्य की स्थिति और संस्थान से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाई गई।
दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर होती है कड़ी कार्रवाई
श्रम विभाग के अनुसार नियोजक, ठेकेदार या संस्थान मालिक की ओर से निर्धारित समय में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर निरीक्षक भवन का मापन, निर्माण की शुरुआत व पूर्णता की जानकारी, संस्थान का नाम और पता सहित पूरी जानकारी एकत्र करने जैसी कार्रवाई करता है। इससे उपकर निर्धारण में पारदर्शिता बनी रहती है।
यह भी पढ़ें- Rajasthan: सरकारी योजनाओं में करोड़ों की ठगी उजागर, ई-मित्र संचालक गिरफ्तार, मास्टरमाइंड विक्रम से जुड़े तार
सेस से संचालित होती हैं श्रमिक कल्याण योजनाएं
श्रम कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और नियम 1998 के तहत श्रम विभाग को संस्थानों में प्रवेश कर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सेस संग्रहण का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह नियोजकों या ठेकेदारों को परेशान करने के लिए नहीं है। अधिकारी ने सभी नियोजकों, ठेकेदारों और संस्थान प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे श्रम विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करें और विभागीय कार्य में बाधा न डालें।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.