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Rajasthan News:राजस्थान के पंचायत-निकाय चुनावों में पहली बार आबादी के आधार पर तय होगा OBC आरक्षण

Thu, 30 Jul 2026 05:31 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Thu, 30 Jul 2026 05:31 PM IST
सार

राजस्थान में पहली बार पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण आबादी के आधार पर तय होगा। ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के बाद लॉटरी व्यवस्था समाप्त कर नई प्रणाली लागू की जाएगी।

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Historic Shift: Rajasthan to Fix OBC Quota by Population in Panchayat and Civic Polls
पंचायत व निकाय चुनाव - फोटो : एआई

विस्तार

 राजस्थान में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में पहली बार पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण आबादी के आधार पर तय किया जाएगा। अब तक केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए जनसंख्या आधारित आरक्षण लागू था, जबकि ओबीसी आरक्षण लॉटरी (रोटेशन) प्रणाली से तय होता था। सुप्रीम कोर्ट के 'ट्रिपल टेस्ट' की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ओबीसी आरक्षण भी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। इसके बाद पंचायत और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय किया जाएगा।

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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनसंख्या आधारित ओबीसी आरक्षण का सबसे बड़ा असर स्थानीय चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा। अब तक लॉटरी प्रणाली के कारण कई ऐसे वार्ड, पंचायतें और निकाय आरक्षित हो जाते थे, जहां ओबीसी आबादी अपेक्षाकृत कम थी, जबकि अधिक ओबीसी आबादी वाले क्षेत्र सामान्य श्रेणी में रह जाते थे। नई व्यवस्था लागू होने पर आरक्षण उन क्षेत्रों में केंद्रित होगा, जहां ओबीसी आबादी वास्तविक रूप से अधिक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी बहुल पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग बहुल वार्डों के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि स्थानीय निकायों में जीतने वाले जनप्रतिनिधियों का राजनीतिक आधार मजबूत होगा, जिसका असर भविष्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के संभावित दावेदारों के चयन पर भी दिखाई दे सकता है।
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राज्य सरकार ने चुनावों का प्रस्तावित कार्यक्रम भी तय कर लिया है। इसके तहत 15 अगस्त से 15 नवंबर 2026 के बीच पहले दो चरणों में नगरीय निकाय और उसके बाद चार चरणों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे।
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हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को समयबद्ध चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने स्पष्ट किया था कि चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए चुनाव कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा। बाद की सुनवाई में सरकार ने हाईकोर्ट के समक्ष चरणबद्ध चुनाव कार्यक्रम रखा, जिसके आधार पर चुनाव प्रक्रिया अगस्त से नवंबर के बीच पूरी करने की रूपरेखा सामने आई।

दो चरण में निकाय, चार चरण में पंचायत चुनाव

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले 309 नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। इसके लिए करीब 60 हजार कर्मचारी और 50 हजार पुलिसकर्मियों की आवश्यकता होगी। इन चुनावों में 10,245 वार्डों, 16,482 मतदान केंद्रों और 1.43 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल होंगे।
इसके बाद 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों के चुनाव चार चरणों में कराए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक चरण में लगभग 80 हजार कर्मचारी और 70 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती करनी होगी। पंचायत चुनावों में 45,316 मतदान केंद्रों पर 4.02 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

 

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