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Shimla News: वाहन मालिक को क्लेम न देने पर बीमा कंपनी को 2.47 लाख का जुर्माना
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 24 Nov 2024 11:55 PM IST
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनाया फैसला, 2018 को ननखड़ी के गाहन में ट्रक हो गया था दुर्घटनाग्रस्त कंपनी ने वाहन में व्यक्तियों की अधिक संख्या के चलते दावे को किया था खारिज आयोग ने 9 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष की दर से 45 दिनों में भुगतान करने के दिए आदेश संवाद न्यूज एजेंसी शिमला। वाहन मालिक को इंश्योरेंस क्लेम न देने पर उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी पर जुर्माना ठोका है। आयोग ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,87,500 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 60 हजार रुपये मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के भी देने होंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने दुर्घटना के समय ट्रक में क्षमता से अधिक व्यक्तियों की संख्या होने के आधार पर दावे को खारिज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता शोघी निवासी भाग सिंह ने बताया कि 2 जुलाई 2018 को तहसील ननखड़ी के गांव पीवजन (गहन) के निकट बीमाकृत वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वाहन में चालक सहित सभी चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने इस बारे में पुलिस और बीमा कंपनी को सूचित किया। सर्वेक्षक ने मौके का दौरा किया और वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घोषित किया। शिकायतकर्ता ने संबंधित दस्तावेज कंपनी में पेश किए, लेकिन 3 अक्तूबर को शिकायतकर्ता के वास्तविक दावे को खारिज कर दिया गया। बीमा कंपनी दावे के मुताबिक दुर्घटना के समय वाहन में चार व्यक्ति यात्रा कर रहे थे, जबकि वाहन की बैठने की क्षमता तीन व्यक्तियों की थी। इससे परेशान होकर 19 जनवरी 2021 को उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और सदस्य कैलाश चंद की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के चलते बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वे उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करने की तिथि से प्रति वर्ष नौ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान अदा करे।
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