Himachal: हाईकोर्ट ने कहा, आंगनबाड़ी हेल्पर की 24 साल की सेवा के बाद पदोन्नति का अधिकार स्थानांतरण से ऊपर
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 07 Mar 2026 10:31 AM IST
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सार
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आंगनबाड़ी हेल्पर, कार्यकर्ताओं की पदोन्नति और स्थानांतरण को लेकर दिए गए एकल जज के फैसले को बरकरार रखा है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला