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हिमाचल प्रदेश: नर्सरी से पहली कक्षा में प्रवेश के लिए उम्र तय, 30 सितंबर कट ऑफ तारीख; अधिसूचना जारी

संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 15 Jan 2026 06:00 AM IST
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सार

हिमाचल प्रदेश में नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक बच्चों के दाखिले को लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को नई अधिसूचना जारी की है। पढ़ें पूरी खबर...

Himachal News Age fixed for admission to first class from nursery September 30 cut off date
हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक बच्चों के दाखिले को लेकर आयु मानदंड को स्पष्ट कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) में राज्य सरकार ने प्रवेश से संबंधित पहले जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए बुधवार को नई अधिसूचना जारी की है। अब शैक्षणिक सत्र के लिए 30 सितंबर को आयु की गणना की कट ऑफ तिथि माना जाएगा।

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शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से निदेशक स्कूल शिक्षा को जारी पत्र में कहा गया है कि 17 दिसंबर 2024 को जारी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य भर के सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता लाना है। उन्होंने बताया कि बालवाटिका एक (नर्सरी) में बच्चे की आयु 30 सितंबर तक कम से कम 3 वर्ष पूरी होनी चाहिए। बालवाटिका दो (एलकेजी) में 30 सितंबर तक 4 वर्ष आयु पूरी होना अनिवार्य रहेगा।
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बालवाटिका तीन (यूकेजी) में 30 सितंबर तक 5 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। पहली कक्षा में 30 सितंबर तक बच्चे की आयु 6 वर्ष पूर्ण होना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से अभिभावकों को बच्चों के दाखिले को लेकर होने वाली असमंजस की स्थिति से राहत मिलेगी। अब सभी स्कूलों में एक समान नियम लागू होंगे, जिससे समय से पहले या देर से दाखिले को लेकर उठने वाले विवादों पर भी अंकुश लगेगा।

शिक्षा सचिव ने निदेशक स्कूल शिक्षा को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों तक संशोधित दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। आगामी शैक्षणिक सत्र से इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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