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दहेज का लालच: पत्नी को इस कदर किया प्रताड़ित, उसने दे दी जान; पति को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Wed, 02 Sep 2026 09:26 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 02 Sep 2026 09:26 AM IST
सार

अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने पति को दोषी ठहराया है। एडीजे-4 की अदालत ने पति रवि कुमार को 10 साल के कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
 

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Husband Sentenced to 10 Years in Jail for Abetting Wife’s Suicide Over Dowry Demand
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 पत्नी से अतिरिक्त दहेज की मांग कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने मृतका के पति को दोषी पाया। एडीजे 4 पवन कुमार श्रीवास्तव ने पति को 10 साल कारावास के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।
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थाना खंदौली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बिट्टी देवी ने वर्ष 2018 में अपनी पुत्री साधना की शादी थाना खंदौली क्षेत्र के गांव वास अगरिया निवासी रवि कुमार के साथ की थी। आरोप लगाया था कि पुत्री का पति व ससुराल के अन्य परिजन शादी में मिले दहेज से खुश नहीं हुए। अतिरिक्त दहेज में रुपयों की मांग कर उत्पीड़न करते थे। विरोध पर मारपीट करते थे।
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उत्पीड़न से परेशान होकर पुत्री ने 15 अप्रैल, 2024 की रात फंदे से लटककर जान दे दी थी। पुलिस ने पति व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने 23 अप्रैल, 2024 को पति को हिरासत में लिया। अदालत में पेश कर जेल भेजा था। अन्य के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर विवेचक ने सिर्फ पति के खिलाफ 16 जुलाई, 2024 को अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से बिट्टी देवी, मृतका के पिता रामेश्वर नागोरिया, बहन अंजली, एसीपी पीयूष कांत राय सहित 9 गवाह अदालत में पेश किए गए।
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