सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Traders to Pay More New Trade License Fees Up to 50,000 Charge on Sarafa Businesses

व्यापारियों को झटका: नया ट्रेड लाइसेंस शुल्क लागू, सराफा पर 50 हजार रुपये; होटल- रेस्तरां वालों के लिए मुसीबत

अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 10 Apr 2026 11:25 AM IST
विज्ञापन
सार

नगर निगम ने 2026-27 के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क की नई दरें लागू कर दी हैं, जिससे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सराफा, होटल, रेस्तरां समेत सभी प्रतिष्ठानों को अब अनिवार्य रूप से शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना होगा।

Traders to Pay More New Trade License Fees Up to 50,000 Charge on Sarafa Businesses
सोने के आभूषण (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार

आगरा नगर निगम सीमा के अंतर्गत व्यवसाय करने में व्यापारियों की जेब ढीली होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ट्रेड लाइसेंस शुल्क की नई दरें लागू हो गई हैं। सराफा पर यह 50 हजार रुपये लगेगा। होटल, रेस्तरां से लेकर सभी तरह के व्यापार पर शुल्क लागू होगा।
Trending Videos

 

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 के प्रावधानों के तहत, अब शहर के सभी छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों, होटलों, अस्पतालों और शोरूम को निर्धारित शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय 16 दिसंबर, 1997 को सदन में पारित प्रस्ताव और शासन के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

होटल और रेस्तरां पर कमरों के आधार पर शुल्क
1 से 10 कमरे- 1,000 रुपये
11 से 20 कमरे- 3,000 रुपये
51 कमरे से ऊपर- 9,000 रुपये
थ्री स्टार होटल- 9,000 रुपये
फाइव स्टार होटल- 12,000 रुपये
रेस्तरां- 1,800 रुपये

 

अस्पताल और क्लीनिक भी दायरे में
हॉस्पिटल- 5,000 रुपये
नर्सिंग होम- 2,000 से 4,000 रुपये
पैथोलॉजी- 1,000 रुपये
डेंटल और निजी क्लीनिक- 3,000 से 4,000 रुपये

 

ज्वेलर्स के लिए टर्नओवर से दरें
20 लाख से नीचे- 4,000 रुपये
20 लाख से 1 करोड़- 12,000 रुपये
1 करोड़ से 5 करोड़- 20,000 रुपये
5 करोड़ से ऊपर- 50,000 रुपये

 

अन्य प्रतिष्ठानों का शुल्क प्रति वर्ष
| प्रतिष्ठान का नाम | निर्धारित शुल्क (रु.) |
| मॉल व ब्रांडेड शोरूम| 5,000 |
| मोटर वाहन एजेंसी| 5,000 |
| बीमा कंपनी (इंश्योरेंस)| 12,000 |
| फाइनेंस कंपनी | 6,000 |

 

शराब की दुकान (विदेशी/मॉडल शॉप)| 12,000 |
 टेंट हाउस | 5,000 |
डेयरी फार्म / पेठा कारखाने | 1,000 |
जूता कारखाने (25 कर्मचारी से अधिक)| 5,000 |
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed