सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Bail application rejected for cheating ex-servicemen in lakhs

पूर्व सैनिक से लाखों की धोखाधड़ी में जमानत अर्जी खारिज

Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 30 Jul 2021 01:30 AM IST
विज्ञापन
Bail application rejected for cheating ex-servicemen in lakhs
Bail application rejected for cheating ex-servicemen in lakhs
विज्ञापन
प्रयागराज । पूर्व सैनिक के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी , फर्जी कागज के आधार पर जमीन बेचने के आरोपित की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सेशन जज कृष्ण कुमार ने आरोपित विक्रम सिंह यादव की अर्जी पर उसके अधिवक्ता एवं एडीजी राजकुमार सिंह एवं बालकृष्ण के तर्कों को सुन कर दिया। अदालत ने कहा कि पूर्व सैनिक के साथ धोखाधड़ी करके 7 लाख रुपये ले लिए गए इन पैसों की वापसी के लिए जो चेक दिए गए, वह सब बाउंस हो गए । मामले की परिस्थितियों अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है।
Trending Videos

मामला यह था कि मुकेश मिश्रा पूर्व सैनिक ने धूमनगंज थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विक्रम सिंह यादव से उसका मिलना जुलना था। अच्छे संबंध के कारण घर आते जाते थे। सितंबर 2018 में इन्होंने बमरौली के पास जमीन दिखाई। मकान का कागजात लेकर आए एक एग्रीमेंट तैयार करा कर लाए। किनारे का प्लाट देने के लिए 7 लाख रुपये ले लिए। जब रजिस्ट्री के लिए कहा गया तो कहा कि दो चार आदमी और हो जाएं तो रजिस्ट्री कर देंगे। वादी जब उक्त जमीन पर पहुंचा तो वहां लोगों ने बताया कि यह जमीन उसकी नहीं है और फर्जी कागज बनाकर जमीन का बैनामा करना चाहते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के पश्चात आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। आरोपित 21 जनवरी 2021 से जेल में बंद है। उसकी ओर से जमानत पर रिहा करने की अर्जी दी गई थी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed