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High Court : जजों की भर्ती मामले की सुनवाई से मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं को किया अलग, अब दूसरी पीठ करेगी सुनवाई

अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 07 Mar 2025 01:18 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जजों की शीघ्र भर्ती की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका से स्वयं को अलग कर लिया है। अब मामले को सुनवाई दूसरी पीठ की ओर से की जाएगी।

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Chief Justice recuses himself from hearing the judges recruitment case, now another bench will hear it
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जजों की शीघ्र भर्ती की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका से स्वयं को अलग कर लिया है। अब मामले को सुनवाई दूसरी पीठ की ओर से की जाएगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की भारी कमी को उजागर करते हुए अधिवक्ताओं के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि लगभग साढ़े ग्यारह लाख मुकदमे लंबित हैं।

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प्रत्येक न्यायाधीश औसतन 14 हजार लंबित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या से आधे से भी कम जज काम कर रहे हैं। इससे वादकारियों को समय से न्याय नहीं मिल पा रहा है। याचिका में अन्य कई मुद्दों को भी उठाया गया है।

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