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लूट में आरोपी की जमानत खारिज

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 16 Jun 2019 12:34 AM IST
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court rejected bail plea of loot case accused.
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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जिला न्यायालय ने लूट में सरेराह तमंचा सटाकर लूट करने के आरोपी मनीष कुमार पांडेय की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद ने एडीजीसी श्रीप्रकाश शुक्ला को सुनकर दिया है। घटना चार अप्रैल 2019 की सोरांव थाने की है। वादी अमित कुमार पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रात एक बजे के लगभग नवाबगंज की ओर से बाइक से अपने घर आ रहा था। मलाका तिराहे पर अभियुक्तों ने उसे घेर लिया और तमंचा सटा कर 12 हजार रुपये और कागजात आदि लूट लिया था। बचाव पक्ष ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और न ही पुलिस ने उसके पास से कोई बरामदगी की है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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