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धोखाधड़ी में ग्राम प्रधान की जमानत नामंजूर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 20 Jun 2019 12:31 AM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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जिला न्यायालय ने फर्जी आधार कार्ड बनाकर प्रधानमंत्री आवास का आवंटन करने के आरोपी ग्राम प्रधान मो. अकरम को जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे आईडी दुबे ने एडीजीसी केके सिंह और अखिलेश सिंह बिसेन को सुनकर दिया है।
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प्रकरण बहरिया थाने के ग्राम दलीपुर का है। घटना की रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी बहरिया ने दर्ज कराई थी। मदीना बेगम ने शिकायत की थी कि उसके पुत्र नौशाद अहमद के नाम से फर्जीवाड़ा करके गुडडू पुत्र लल्लू का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर प्रधानमंत्री आवास प्राप्त किया गया। शिकायत की जांच जिला ग्राम्य विकास अधिकरण के परियोजना निदेशक द्वारा की गई। जांच में यह पाया गया कि अभियुक्त ग्राम प्रधान द्वारा फर्जीवाड़ा करके आवास प्राप्त किया गया। अभियोजन ने पक्ष रखा कि अभियुक्त ग्राम प्रधान ने सांठगांठ करके गलत व्यक्तियों के नाम की सूची बनाई और आवास आवंटित करवाया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त मो. अकरम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जानलेवा हमले के एक अन्य प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त अंकित यादव उर्फ बाबू यादव की द्वितीय जमानत खारिज कर दी है। प्रकरण जार्जटाउन थाने का है।
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