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Ambedkar Nagar News: खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई
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अंबेडकरनगर। खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को निर्धारित मानकों का पालन करने की हिदायत दी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत अनुमन्य सीमा से अधिक रंगों का प्रयोग और प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल दंडनीय अपराध है। विभाग ने मिठाई की दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, कन्फेक्शनरी और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण त्रिपाठी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम-2011 के तहत टारट्राजीन, सनसेट यलो, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, कैरामल, राइबोफ्लेविन, कारमोसीन और ब्रिलियंट ब्लू समेत निर्धारित रंगों का ही तय सीमा में इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकतम 100 पीपीएम की सीमा के अनुसार 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ में एक ग्राम तक रंग मिलाया जा सकता है। इसके लिए डिजिटल तराजू का इस्तेमाल जरूरी है।
उन्होंने रोडामाइन बी, मेटानिल यलो, बटर यलो, मेलाकाइट ग्रीन, औरामाइन और सुदान जैसे प्रतिबंधित रंगों का प्रयोग नहीं करने की चेतावनी दी। इन खाद्य पदार्थों में रंग मिलाना प्रतिबंधित : कच्चा दूध, मलाई, सादा दही, छेना, पनीर, ताजे फल-सब्जियां, शिशु आहार, प्राकृतिक फलों का रस, पिसे मसाले, चायपत्ती, कॉफी, पैकेज्ड पेयजल, सूखे मेवे, अनाज, दालें, आटे से बने उत्पाद, खाद्य तेल, घी, गुड़, शहद, पकी दाल-सब्जियां, बिरयानी, चटनी और फ्रेंच फ्राइज में अनुमन्य रंगों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है।
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सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण त्रिपाठी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम-2011 के तहत टारट्राजीन, सनसेट यलो, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल, कैरामल, राइबोफ्लेविन, कारमोसीन और ब्रिलियंट ब्लू समेत निर्धारित रंगों का ही तय सीमा में इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिकतम 100 पीपीएम की सीमा के अनुसार 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ में एक ग्राम तक रंग मिलाया जा सकता है। इसके लिए डिजिटल तराजू का इस्तेमाल जरूरी है।
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उन्होंने रोडामाइन बी, मेटानिल यलो, बटर यलो, मेलाकाइट ग्रीन, औरामाइन और सुदान जैसे प्रतिबंधित रंगों का प्रयोग नहीं करने की चेतावनी दी। इन खाद्य पदार्थों में रंग मिलाना प्रतिबंधित : कच्चा दूध, मलाई, सादा दही, छेना, पनीर, ताजे फल-सब्जियां, शिशु आहार, प्राकृतिक फलों का रस, पिसे मसाले, चायपत्ती, कॉफी, पैकेज्ड पेयजल, सूखे मेवे, अनाज, दालें, आटे से बने उत्पाद, खाद्य तेल, घी, गुड़, शहद, पकी दाल-सब्जियां, बिरयानी, चटनी और फ्रेंच फ्राइज में अनुमन्य रंगों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है।
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