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Ambedkar Nagar News: ठगी के मामले में तीन आरोपियों की जमानत
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अंबेडकरनगर। अकबरपुर क्षेत्र में करीब दो लाख रुपये के जेवर ठगने के मामले में जेल में बंद तीन आरोपियों को अदालत से राहत मिली है। प्रभारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम चिंताराम की अदालत ने कुंदन मल्हार, अंजू देवी और सोहिल कुमार की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार, सरिता चौरसिया ने 22 जुलाई 2026 को अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दो अज्ञात महिलाओं ने झांसा देकर उनसे गहने लिए थे। महिलाओं ने गहनों की फोटो विदेश भेजने और बदले में रुपये व सामान देने का वादा किया था। बाद में गहने वापस करने की बात कही थी। सरिता ने उनकी बातों में आकर करीब दो लाख रुपये के गहने दे दिए थे। पुलिस ने दो अज्ञात महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विवेचना के दौरान कुंदन मल्हार, अंजू देवी और सोहिल कुमार को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। तीनों ने अदालत में बताया कि उन्हें फंसाया गया है और कोई बरामदगी नहीं हुई। अदालत ने पाया कि बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। आरोपियों के 26 जुलाई से जेल में होने को भी अदालत ने संज्ञान में लिया। परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने तीनों को जमानत का पर्याप्त आधार माना।
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अभियोजन के अनुसार, सरिता चौरसिया ने 22 जुलाई 2026 को अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दो अज्ञात महिलाओं ने झांसा देकर उनसे गहने लिए थे। महिलाओं ने गहनों की फोटो विदेश भेजने और बदले में रुपये व सामान देने का वादा किया था। बाद में गहने वापस करने की बात कही थी। सरिता ने उनकी बातों में आकर करीब दो लाख रुपये के गहने दे दिए थे। पुलिस ने दो अज्ञात महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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विवेचना के दौरान कुंदन मल्हार, अंजू देवी और सोहिल कुमार को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। तीनों ने अदालत में बताया कि उन्हें फंसाया गया है और कोई बरामदगी नहीं हुई। अदालत ने पाया कि बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। आरोपियों के 26 जुलाई से जेल में होने को भी अदालत ने संज्ञान में लिया। परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने तीनों को जमानत का पर्याप्त आधार माना।
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