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Ambedkar Nagar News: हत्या के मामले में दो किशोर अपचारियों की सजा बरकरार
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अंबेडकरनगर। वर्ष 2013 में मालीपुर क्षेत्र के टुटहवा गांव में युवक सूर्य प्रकाश तिवारी की पीटकर हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दो किशोर अपचारियों की अपील विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड से सुनाई गई दो-दो वर्ष के साधारण कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा को बरकरार रखा।
26 नवंबर 2013 को मालीपुर क्षेत्र के सूर्य प्रकाश तिवारी को मुन्ना प्रसाद तिवारी अपने दो नाबालिग पुत्रों के साथ घर से बुलाकर ले गया था। आरोप है कि तीनों ने मिलकर सूर्य प्रकाश की पिटाई की तथा मुंह और नाक दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के संबंध में मृतक के पिता अमरजीत तिवारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को पेश किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। किशोर न्याय बोर्ड ने 11 फरवरी 2025 को दोनों किशोर अपचारियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
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इस फैसले के विरुद्ध दोनों अपचारियों ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में अपील दाखिल की थी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट का परीक्षण किया। पाया कि किशोर न्याय बोर्ड का निर्णय तथ्य व विधि के अनुरूप है। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा है, इसलिए अपील में कोई विधिक आधार नहीं बनता। विशेष न्यायाधीश मोहन कुमार ने अपील निरस्त करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के फैसले की पुष्टि कर दी।
26 नवंबर 2013 को मालीपुर क्षेत्र के सूर्य प्रकाश तिवारी को मुन्ना प्रसाद तिवारी अपने दो नाबालिग पुत्रों के साथ घर से बुलाकर ले गया था। आरोप है कि तीनों ने मिलकर सूर्य प्रकाश की पिटाई की तथा मुंह और नाक दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के संबंध में मृतक के पिता अमरजीत तिवारी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
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विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को पेश किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। किशोर न्याय बोर्ड ने 11 फरवरी 2025 को दोनों किशोर अपचारियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के साधारण कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
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