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Amethi News: 22 हजार वाहन ब्लैक लिस्ट, चलते मिले तो होंगे सीज
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 13 Sep 2025 01:11 AM IST
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अमेठी सिटी। चालान कटने के बाद भी जुर्माना न भरने वाले वाहन मालिकों पर अब कड़ा शिकंजा कसा गया है। परिवहन विभाग ने ऐसे 22 हजार वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, जिन पर कई चालान लंबित हैं। विभाग ने साफ किया है कि ब्लैक लिस्ट वाहन यदि सड़क पर चलते मिले तो तत्काल सीज कर दिए जाएंगे।
यातायात पुलिस ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार की थी। अक्सर वाहन स्वामी चालान तो करा लेते हैं, लेकिन निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करते हैं। इस कारण यातायात पुलिस ने बड़ी संख्या में वाहनों की सूची परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई। इसके बाद एआरटीओ कार्यालय ने पोर्टल पर वाहनों को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ब्लैक लिस्ट में टू-व्हीलर, कार और कॉमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं।
विभाग का कहना है कि किसी भी वाहन का चालान कटने पर समय से भुगतान अनिवार्य है। बिना भुगतान के वाहन की फिटनेस पास नहीं होगी और न ही पंजीकरण का नवीनीकरण संभव होगा। चालान से बचने का कोई विकल्प नहीं है। वाहन स्वामी को हर हाल में जुर्माना जमा करना पड़ेगा।
उधर, शनिवार को सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन होगा। वाहन स्वामी कोर्ट नंबर 17 में पहुंचकर सुलह-समझौते के आधार पर बकाया चालान जमा कर सकते हैं।
होगी कार्रवाई
एआरटीओ प्रशासन महेंद्र बाबू ने कहा कि अब ऐसे वाहन विशेष निगरानी में रहेंगे। ब्लैक लिस्ट वाहन चलते पकड़े गए तो सीधे जब्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और थाना पुलिस की संयुक्त टीमें कार्रवाई करेंगी।

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यातायात पुलिस ने ऐसे वाहनों की सूची तैयार की थी। अक्सर वाहन स्वामी चालान तो करा लेते हैं, लेकिन निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करते हैं। इस कारण यातायात पुलिस ने बड़ी संख्या में वाहनों की सूची परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई। इसके बाद एआरटीओ कार्यालय ने पोर्टल पर वाहनों को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ब्लैक लिस्ट में टू-व्हीलर, कार और कॉमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं।
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विभाग का कहना है कि किसी भी वाहन का चालान कटने पर समय से भुगतान अनिवार्य है। बिना भुगतान के वाहन की फिटनेस पास नहीं होगी और न ही पंजीकरण का नवीनीकरण संभव होगा। चालान से बचने का कोई विकल्प नहीं है। वाहन स्वामी को हर हाल में जुर्माना जमा करना पड़ेगा।
उधर, शनिवार को सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन होगा। वाहन स्वामी कोर्ट नंबर 17 में पहुंचकर सुलह-समझौते के आधार पर बकाया चालान जमा कर सकते हैं।
होगी कार्रवाई
एआरटीओ प्रशासन महेंद्र बाबू ने कहा कि अब ऐसे वाहन विशेष निगरानी में रहेंगे। ब्लैक लिस्ट वाहन चलते पकड़े गए तो सीधे जब्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और थाना पुलिस की संयुक्त टीमें कार्रवाई करेंगी।