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Amethi News: पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत 11 आरोपियों ने किया सरेंडर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 13 Nov 2025 12:29 AM IST
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अमेठी सिटी। करीब आठ साल पहले गौरीगंज तहसील मुख्यालय पर हुए धरना-प्रदर्शन और मार्ग जाम प्रकरण में बुधवार को कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह समेत 11 आरोपियों ने सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने सभी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए 28 नवंबर को साक्ष्य के लिए वादी को तलब किया है।
यह मामला नौ अगस्त 2017 की घटना से जुड़ा है। गौरीगंज थाने के तत्कालीन प्रधान लिपिक ने तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र के नेतृत्व में हुए धरना-प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज कराया था। आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने अवैध रूप से मार्ग जाम किया और प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाई।
मुकदमे में योगेंद्र मिश्र, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, धर्मेंद्र शुक्ल, नईम, पंकज सिंह, प्रदीप सिंघल, अनिल सिंह, शेषनाथ सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ अज्ञात में मामला दर्ज हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
अदालत में बुधवार को सभी आरोपी पेश हुए और आत्मसमर्पण करते हुए जमानत की अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी। साथ ही सभी पर आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए वादी को बुलाया है। अदालत ने कहा कि साक्ष्य के लिए अगली तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई है।
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यह मामला नौ अगस्त 2017 की घटना से जुड़ा है। गौरीगंज थाने के तत्कालीन प्रधान लिपिक ने तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र के नेतृत्व में हुए धरना-प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज कराया था। आरोप था कि प्रदर्शनकारियों ने अवैध रूप से मार्ग जाम किया और प्रशासनिक कार्य में बाधा पहुंचाई।
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मुकदमे में योगेंद्र मिश्र, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, धर्मेंद्र शुक्ल, नईम, पंकज सिंह, प्रदीप सिंघल, अनिल सिंह, शेषनाथ सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ अज्ञात में मामला दर्ज हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने सभी 11 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
अदालत में बुधवार को सभी आरोपी पेश हुए और आत्मसमर्पण करते हुए जमानत की अर्जी प्रस्तुत की। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी। साथ ही सभी पर आरोप तय कर अगली सुनवाई के लिए वादी को बुलाया है। अदालत ने कहा कि साक्ष्य के लिए अगली तिथि 28 नवंबर निर्धारित की गई है।