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Amethi News: रंगदारी मांगने व हत्या में चार दोषी करार

Sat, 15 Aug 2026 12:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 15 Aug 2026 12:54 AM IST
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Four convicted of extortion and murder.
अमेठी सिटी। दो लाख रुपये की रंगदारी न देने पर गोली मारकर की गई विजय सिंह की हत्या के सात साल पुराने मामले में एडीजे चतुर्थ सुल्तानपुर की अदालत ने बृहस्पतिवार को चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने चंद्रशेखर केसरवानी, शुभम तिवारी, गपोलू उर्फ संदीप जायसवाल और कल्लू मिर्चावाला उर्फ सूरज को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी माना। सजा पर सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख तय की गई है।
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गौरीगंज कोतवाली के विशुनदासपुर निवासी अर्पित सिंह ने 12 नवंबर 2019 की घटना बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनके भाई विजय सिंह दावत में शामिल होने गए थे। उनके चचेरे भाई अमरेंद्र सिंह उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। मुसाफिरखाना रोड पर गौरीगंज के पास एक बैंक के नजदीक स्थानीय निवासी चंद्रशेखर केसरवानी, शुभम तिवारी और अन्य आरोपियों ने साजिश के तहत विजय सिंह को गोली मार दी। इससे उनकी मौत हो गई।
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मामले की जांच के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर केसरवानी, शुभम तिवारी, गपोलू उर्फ संदीप, कल्लू मिर्चावाला और एक बाल अपचारी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। बाल अपचारी से संबंधित कार्रवाई अलग चली, जबकि अन्य चार आरोपियों के खिलाफ एडीजे चतुर्थ की अदालत में विचारण हुआ। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी करार दिया। दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया।
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