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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश में दो दोषियों को चार साल का कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Tue, 14 Oct 2025 02:40 AM IST
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अमरोहा। आठ साल पहले किशोरी से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 12,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों दोषी जमानत पर जेल से बाहर थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद एक दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है जबकि एक दोषी पहले ही वारंट जारी होने पर पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
यह घटना सैदनगली थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। जमीन कम होने के कारण किसान ने पड़ोस के गांव कुंदरकी में चौथाई पर जमीन ले रखी थी जिसमें मेंथा की फसल खड़ी थी।
16 मई 2018 को किसान की 16 वर्षीय बेटी छोटे भाई के साथ खेत पर मेंथा की फसल की सिंचाई करने गई थी। शाम के समय कुंदरकी गांव के विनेश व काले ने किशोरी से दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसके शोर मचाने पर मारपीट की। भाई-बहन के शोर मचाने वालों की भीड़ जमा हो गई तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। किसान की तहरीर पर पुलिस ने विनेश व काले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर थे।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी विनेश और काले को दोषी करार दिया। दोनों को चार साल की सजा सुनाई और 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह घटना सैदनगली थानाक्षेत्र के गांव में हुई थी। यहां पर किसान का परिवार रहता है। जमीन कम होने के कारण किसान ने पड़ोस के गांव कुंदरकी में चौथाई पर जमीन ले रखी थी जिसमें मेंथा की फसल खड़ी थी।
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16 मई 2018 को किसान की 16 वर्षीय बेटी छोटे भाई के साथ खेत पर मेंथा की फसल की सिंचाई करने गई थी। शाम के समय कुंदरकी गांव के विनेश व काले ने किशोरी से दुष्कर्म करने की कोशिश की। उसके शोर मचाने पर मारपीट की। भाई-बहन के शोर मचाने वालों की भीड़ जमा हो गई तो आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। किसान की तहरीर पर पुलिस ने विनेश व काले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में भेज दिया था। फिलहाल दोनों जमानत पर थे।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत में चल रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी पैरवी कर रहे थे। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर आरोपी विनेश और काले को दोषी करार दिया। दोनों को चार साल की सजा सुनाई और 12,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।