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Auraiya News: छेड़खानी, मारपीट के आरोपी को जमानत
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Mon, 25 May 2026 12:06 AM IST
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औरैया। छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम राजीव कुमार वत्स ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं।
थाना अछल्दा क्षेत्र के पांच साल पुराना मामला है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को 35 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतदार पेश करने पर रिहा किया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार यह मामला 16 दिसंबर 2021 का है। एक महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने घर के अंदर बैठी थीं। इसी दौरान रितिक, जैकी उर्फ जयकेश, निक्की, योगेश, विकास, नीशू उर्फ पप्पू और कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर गाली-गलौज कर पीटा और छेड़छाड़ की। बाद में आरोपी साइकिल छोड़कर भाग गए थे।
शनिवार को जयकेश की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। बचाव पत्र ने तर्क दिया कि आरोपी जयकेश निर्दोष है और उसे रंजिश में उसे फंसाया गया है। उसने अपराध नहीं किया। आरोपी 15 मई 2026 से जिला कारागार में बंद है। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पांच पहले से मुकदमे दर्ज होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
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इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि केवल पूर्व में दर्ज मुकदमों के आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती। अदालत ने उसे सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
थाना अछल्दा क्षेत्र के पांच साल पुराना मामला है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को 35 हजार रुपये व्यक्तिगत बंधपत्र और जमानतदार पेश करने पर रिहा किया जाएगा।
अभियोजन के अनुसार यह मामला 16 दिसंबर 2021 का है। एक महिला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह अपने घर के अंदर बैठी थीं। इसी दौरान रितिक, जैकी उर्फ जयकेश, निक्की, योगेश, विकास, नीशू उर्फ पप्पू और कुछ अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर गाली-गलौज कर पीटा और छेड़छाड़ की। बाद में आरोपी साइकिल छोड़कर भाग गए थे।
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शनिवार को जयकेश की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। बचाव पत्र ने तर्क दिया कि आरोपी जयकेश निर्दोष है और उसे रंजिश में उसे फंसाया गया है। उसने अपराध नहीं किया। आरोपी 15 मई 2026 से जिला कारागार में बंद है। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ पांच पहले से मुकदमे दर्ज होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।
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