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Auraiya News: जमानत तो मिली पर नहीं मिला जमानतगीर

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 29 Oct 2025 10:59 PM IST
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Bail was granted but no surety was found.
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औरैया। गोवध अधिनियम के तहत जेल भेजे गए राजस्थान के छह आरोपियों को 13 दिन पहले जमानत तो मिल गई लेकिन जमानतगीर न मिलने से वह जेल से नहीं छूट पा रहे हैं। थाना पुलिस ने गांव बरौनाखुर्द-कल्यानपुर मार्ग पर नगला पहाड़ी के पास छह तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

एरवाकटरा थानाध्यक्ष जीतमल चौधरी के अनुसार सात सितंबर की रात गांव बरौनाखुर्द-कल्यानपुर मार्ग पर नगला पहाड़ी गांव के पास से छह गो तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 48 गोवंश बरामद हुए थे। बाद में पुलिस ने गो-तस्करी के आरोपियों को जेल भेजा था। कुछ दिन बाद उनकी जमानत के लिए एडीजे प्रथम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आठ अक्तूबर को कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षकारों की सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तय की गई। 17 अक्तूबर को छह आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत दे दी गई। 12 दिन बाद भी जमानत न मिलने से वह जेल से नहीं छूट सके।
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- ये हैं आरोपी
थानाध्यक्ष जीतमल ने बताया कि सात सितंबर की रात राजस्थान कोटा थाना जगपुरा के गांव कुआं निवासी अर्जुन, जनपद भीलवाड़ा थाना कोटणी के गांव चापडेल निवासी कल्लू, जनपद व थाना भीलबाड़ा के गांव पंचवटी निवासी मकेश, जाडी उर्फ नैना, जनपद भीलवाड़ा थाना मोउक के गांव ढावादेव निवासी कल्लो, थाना व कस्बा प्रतापनगर के मोहल्ले पटेलनगर निवासी बच्चू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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