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Auraiya News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को पांच साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Wed, 21 Jan 2026 11:45 PM IST
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Man sentenced to five years in prison for molesting teenager
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औरैया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने एरवाकटरा थाना क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी कृष्ण गोपाल को पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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थाना एरवाकटरा क्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने बताया कि 16 वर्षीय बेटी तीन नवंबर 2019 की सुबह वह अपने घर के सामने सफाई कर रही थी। तभी किराने की दुकान पर काम करने वाले बिधूना निवासी कृष्ण गोपाल बाथम ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। उसके चिल्लाने पर पिता, बाबा और भाई मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आरोपी को पकड़ लिया।
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मां का आरोप है कि आरोपी पहले भी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर चुका था। परिजन आरोपी को पकड़कर थाने ले गए। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। घटना सही पाने पर पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
बुधवार को छह साल पुराने मामले में निर्णय आया। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने आरोपी को कठोर दंड दिए जाने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों की सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाते हुए अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का आदेश किया। बाद में दोषी को इटावा जेल भेज दिया गया।
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