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Auraiya News: मारपीट व एससी-एसटी मामले में छह को मिली जमानत

Sat, 24 Oct 2026 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:27 AM IST
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Six granted bail in assault and SC/ST case
औरैया। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव पसईपुर केशमपुर निवासी सचिन ने थाना फफूंद में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि एक अगस्त 2026 की रात करीब साढ़े नौ बजे वह घर के पास स्थित सरकारी वाटर कूलर पर पानी पीने गया था। वाटर कूलर की देखरेख करने वाले कुंवर सिंह से पानी चलाने को कहने पर उसने गालियां दीं। बाद में कुंवर सिंह, औसान सिंह, नरवेंद्र, राघवेन्द्र, अंकुश और शिवम ने हमला कर मारपीट कर दी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी की अदालत ने सभी अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की जमानती दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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मारपीट और एससी/एसटी मामले में आरोपी को मिली राहत
औरैया। बिधूना कस्बा के मोहल्ला गांधी नगर निवासी वादी रिशू ने 30 अगस्त 2025 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसका भाई राजा फेरी लगाकर लौट रहा था, तभी जुनैद सिद्दीकी ने जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया था। बचाव पक्ष ने अभियुक्त को निर्दोष बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विकास गोस्वामी की अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।(संवाद)
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