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Auraiya News: पैसेंजर से यात्रा करने पर कम लगेगा किराया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
Updated Sun, 21 Jun 2026 11:43 PM IST
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फोटो-26-स्टेशन पर लगी नई किराया सूची।संवाद
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कंचौसी। दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर स्थित कंचौसी रेलवे स्टेशन पर रविवार को नई किराया सूची के डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। इसमें पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों को अलग-अलग दर्शाया गया है।
कोरोना काल में सभी पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में संचालित कर यात्रियों से एक्सप्रेस का ही किराया वसूल किया जा रहा है। अब रेलवे स्टेशन पर नई किराया सूची लगाई गई है। फफूंद व झींझक आदि स्टेशन का महज 10 रुपये का किराया पैसेंजर ट्रेन में है। वहीं, एक्सप्रेस के लिए 30 रुपये का किराया दर्शाया गया है।
नई रेट सूची लगने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। स्टेशन पर चार जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेनों सहित दो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता है। स्टेशन अधीक्षक दरबारी कुमार ने बताया कि बुकिंग खिड़की पर नई रेट सूची चस्पा कर दी गई है। (संवाद)
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रेलवे में अब दंड का किया प्रावधान
दिबियापुर । रेलवे बोर्ड ने जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में संशोधन किए हैं। यह संशोधित प्रावधान पृथक अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावी होंगे। बताया गया कि जुर्माना राशि में बदलाव किया गया है। अब रेलवे में दंड का प्रावधान किया गया है।
नए प्रावधान के तहत ट्रेन में धूम्रपान करने पर दो हजार रुपये, महिला कोच या आरक्षित सीट में अनाधिकृत पुरुष यात्री पाए जाने पर ढाई हजार रुपये दंड का प्रावधान है। इसके अलावा यात्री क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश पर पांच सौ रुपये दंड लिया जाएगा।
वहीं, ट्रेन या स्टेशन पर फेरी लगाना या भीख मांगने पर दो हजार, नशे की अवस्था, उपद्रव, थूकना, अभद्र भाषा पर एक हजार रुपये दंड लगेगा। इसकी पुनरावृत्ति पर पांच हजार व आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं साथ लाने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये का दंड वसूल किया जाएगा।
फफूंद स्टेशन के मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक अमर सिंह ने बताया कि कई धाराओं में जुर्माने की जगह दंड का प्रावधान किया गया है। दंड राशि का भुगतान न करने पर सक्षम न्यायालय में विधिक कार्रवाई होगी।(संवाद)
कोरोना काल में सभी पैसेंजर ट्रेनों को स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में संचालित कर यात्रियों से एक्सप्रेस का ही किराया वसूल किया जा रहा है। अब रेलवे स्टेशन पर नई किराया सूची लगाई गई है। फफूंद व झींझक आदि स्टेशन का महज 10 रुपये का किराया पैसेंजर ट्रेन में है। वहीं, एक्सप्रेस के लिए 30 रुपये का किराया दर्शाया गया है।
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नई रेट सूची लगने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। स्टेशन पर चार जोड़ी मेमू पैसेंजर ट्रेनों सहित दो एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होता है। स्टेशन अधीक्षक दरबारी कुमार ने बताया कि बुकिंग खिड़की पर नई रेट सूची चस्पा कर दी गई है। (संवाद)
रेलवे में अब दंड का किया प्रावधान
दिबियापुर । रेलवे बोर्ड ने जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में संशोधन किए हैं। यह संशोधित प्रावधान पृथक अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावी होंगे। बताया गया कि जुर्माना राशि में बदलाव किया गया है। अब रेलवे में दंड का प्रावधान किया गया है।
नए प्रावधान के तहत ट्रेन में धूम्रपान करने पर दो हजार रुपये, महिला कोच या आरक्षित सीट में अनाधिकृत पुरुष यात्री पाए जाने पर ढाई हजार रुपये दंड का प्रावधान है। इसके अलावा यात्री क्षेत्र में अनाधिकृत प्रवेश पर पांच सौ रुपये दंड लिया जाएगा।
वहीं, ट्रेन या स्टेशन पर फेरी लगाना या भीख मांगने पर दो हजार, नशे की अवस्था, उपद्रव, थूकना, अभद्र भाषा पर एक हजार रुपये दंड लगेगा। इसकी पुनरावृत्ति पर पांच हजार व आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं साथ लाने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये का दंड वसूल किया जाएगा।
फफूंद स्टेशन के मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक अमर सिंह ने बताया कि कई धाराओं में जुर्माने की जगह दंड का प्रावधान किया गया है। दंड राशि का भुगतान न करने पर सक्षम न्यायालय में विधिक कार्रवाई होगी।(संवाद)