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Azamgarh News: हड्डी अस्पताल की जगह संचालित मिला क्लीनिक
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आजमगढ़। अतरौलिया क्षेत्र के गोंठीपुर निवासी विरेंद्र मौर्य की प्रदेश मानवाधिकार आयोग में की गई शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की गठित जांच समिति ने अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनआर वर्मा ने बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों, पंजीकरण अभिलेखों, स्थल की वर्तमान स्थिति और चिकित्सकीय तथ्यों की गहन जांच की गई है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अतरौलिया बाजार में जय गुरुदेव हड्डी अस्पताल नाम से वर्तमान में कोई अस्पताल या क्लीनिक संचालित नहीं पाया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि संबंधित प्रतिष्ठान को पहले स्वास्थ्य विभाग नियमानुसार सील कर चुका था। निरीक्षण में मौके पर अनामी अर्थो क्लीनिक संचालित मिला, जिसके सामान्य ओपीडी संचालन के लिए पंजीकरण अभिलेख प्रस्तुत किए गए। जांच के समय वहां एमबीबीएस चिकित्सक डॉ. सत्येंद्र कुमार मौजूद पाए गए।
सीएमओ ने बताया कि शिकायत में मेडिकल स्टोर संचालन, दवा लाइसेंस और औषधि संबंधी आरोप भी शामिल हैं, जिनकी जांच औषधि विभाग के अधिकार क्षेत्र में की जा रही है। संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय लापरवाही या मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एनआर वर्मा ने बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों, पंजीकरण अभिलेखों, स्थल की वर्तमान स्थिति और चिकित्सकीय तथ्यों की गहन जांच की गई है। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अतरौलिया बाजार में जय गुरुदेव हड्डी अस्पताल नाम से वर्तमान में कोई अस्पताल या क्लीनिक संचालित नहीं पाया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि संबंधित प्रतिष्ठान को पहले स्वास्थ्य विभाग नियमानुसार सील कर चुका था। निरीक्षण में मौके पर अनामी अर्थो क्लीनिक संचालित मिला, जिसके सामान्य ओपीडी संचालन के लिए पंजीकरण अभिलेख प्रस्तुत किए गए। जांच के समय वहां एमबीबीएस चिकित्सक डॉ. सत्येंद्र कुमार मौजूद पाए गए।
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सीएमओ ने बताया कि शिकायत में मेडिकल स्टोर संचालन, दवा लाइसेंस और औषधि संबंधी आरोप भी शामिल हैं, जिनकी जांच औषधि विभाग के अधिकार क्षेत्र में की जा रही है। संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय लापरवाही या मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।