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Azamgarh News: संजरपुर बाजार और बूढ़नपुर में छापा, 9 घरेलू, 2 व्यावसायिक सिलिंडर जब्त
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आजमगढ़। पेट्रोलियम पदार्थों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शासन के निर्देश पर जनपद में चल रहे अभियान के तहत बृहस्पतिवार को पूर्ति विभाग की टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर छापा मारा था। इस दौरान अवैध गैस भंडारण और रिफिलिंग का खुलासा हुआ। दोनों मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी।
प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि तहसील निजामाबाद के विकास खंड मिर्जापुर के संजरपुर बाजार में पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त टीम ने छापा मारा था। इस दौरान एक किराये की दुकान में समोसा-घाटी के व्यवसाय की आड़ में घरेलू एलपीजी सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध भंडारण पाया गया। मौके से 5 घरेलू गैस सिलिंडर (भारत गैस के 3 खाली, 1 भरा तथा इंडेन का 1 भरा), 1 खाली व्यावसायिक सिलिंडर, 2 रेगुलेटर और 2 व्यावसायिक चूल्हे बरामद किए गए। संबंधित दुकानदार राजकुमार गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना सरायमीर में तहरीर दी गई है। जब्त सभी सामान को अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया गया है।
दूसरी कार्रवाई अतरौलिया थाना क्षेत्र के बूढ़नपुर कस्बे में की गई। यहां एक दुकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग हो रही थी। दुकानदार राजू गुप्ता को गैस भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके से 2 इंडियन गैस के घरेलू सिलिंडर (एक आधा भरा), 2 भारत गैस के खाली सिलिंडर, 1 खाली व्यावसायिक सिलिंडर, 1 छोटा सिलिंडर (4 किग्रा) तथा गैस रिफिलिंग के उपकरण (बासुरी) बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि ग्राहक मौके पर गैस भरवाने आया था, जिससे अवैध रिफिलिंग की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना अतरौलिया में तहरीर दी गई है।
प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग या अवैध रिफिलिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि तहसील निजामाबाद के विकास खंड मिर्जापुर के संजरपुर बाजार में पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त टीम ने छापा मारा था। इस दौरान एक किराये की दुकान में समोसा-घाटी के व्यवसाय की आड़ में घरेलू एलपीजी सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग और अवैध भंडारण पाया गया। मौके से 5 घरेलू गैस सिलिंडर (भारत गैस के 3 खाली, 1 भरा तथा इंडेन का 1 भरा), 1 खाली व्यावसायिक सिलिंडर, 2 रेगुलेटर और 2 व्यावसायिक चूल्हे बरामद किए गए। संबंधित दुकानदार राजकुमार गुप्ता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना सरायमीर में तहरीर दी गई है। जब्त सभी सामान को अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया गया है।
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दूसरी कार्रवाई अतरौलिया थाना क्षेत्र के बूढ़नपुर कस्बे में की गई। यहां एक दुकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग हो रही थी। दुकानदार राजू गुप्ता को गैस भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके से 2 इंडियन गैस के घरेलू सिलिंडर (एक आधा भरा), 2 भारत गैस के खाली सिलिंडर, 1 खाली व्यावसायिक सिलिंडर, 1 छोटा सिलिंडर (4 किग्रा) तथा गैस रिफिलिंग के उपकरण (बासुरी) बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि ग्राहक मौके पर गैस भरवाने आया था, जिससे अवैध रिफिलिंग की पुष्टि हुई। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना अतरौलिया में तहरीर दी गई है।
प्रभारी जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग या अवैध रिफिलिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।