Baghpat: सॉफ्टवेयर इंजीनियर हत्याकांड में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, ड्यूटी से लौटते वक्त की थी हत्या
बागपत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज नैन की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी आर्यन शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह वारदात नवंबर 2025 में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर हुई थी।
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बागपत में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत की अदालत ने नौरोजपुर गुर्जर गांव के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज नैन की हत्या के आरोपी आर्यन शर्मा निवासी निबाली की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
यह मामला नवंबर 2025 का है, जब दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर गुफा मंदिर के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुज नैन की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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पिता ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी देवेंद्र नैन ने 9 नवंबर 2025 को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अनुज नैन दिल्ली की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और 8 नवंबर को ड्यूटी पर गया था। उसी रात वह घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन गांव के लोगों ने सूचना दी कि गुफा मंदिर के पास अनुज की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंचने पर कार, सोने की चेन, मोबाइल समेत अन्य सामान भी गायब मिला।
चार घटनाओं का पुलिस ने किया था खुलासा
घटना वाली रात ही क्षेत्र में तीन अन्य फायरिंग की घटनाएं भी हुई थीं। बुढ़ेड़ा गांव निवासी एक अधिवक्ता के चचेरे भाई प्रवेश को कमर में गोली मारी गई थी। अग्रवाल मंडी टटीरी में प्रशांत निवासी सहारनपुर के हाथ में गोली लगी थी। वहीं निवाड़ा नौरोजपुर गुर्जर मार्ग पर कुंडली से ड्यूटी कर लौट रहे शेखर शर्मा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आर्यन शर्मा और आदिल निवासी निबाली को गिरफ्तार कर इन चारों घटनाओं का खुलासा किया था। फिलहाल आरोपी जेल में बंद है। आर्यन शर्मा ने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।