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Baghpat: प्रेमिका की गला काटकर हत्या करने वाले को उम्रकैद, प्रेमी के पेट में चाकू घोंपने पर परिजनों को भी सजा
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
Published by: Mohd Mustakim
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:46 AM IST
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सार
Court's decision in murder case: बागपत के छपरौली में वर्ष 2014 में मीनू की हत्या के मामले में कोर्ट ने उसके प्रेमी सुंदर को दोषी ठहराया। वहीं सुंदर के पेट में चाकू घोंपने पर कोर्ट ने मीनू के पिता, चाचा और मामा को सात साल की सजा से दंडित किया है।
सांकतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने छपरौली क्षेत्र के एक गांव में प्रेमिका की हत्या करने वाले सुंदर कश्यप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। इसके अलावा हत्यारे पर चाकू से हमला करने वाले युवती के पिता, चाचा और मामा को सात-सात साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
छपरौली थाने में फरवरी 2014 को एक गांव के राजू प्रजापति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर में बैठी हुई थी, तभी गांव के ही सुंदर ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की। शोर सुनकर अपने भाई संजय और साले संदीप निवासी शामली के साथ वहां गया तो सुंदर कश्यप हाथ में चाकू लेकर खड़ा था। उन्हें देखते ही सुंदर कहने लगा कि मैं इससे प्यार करता हूं और सुंदर ने चाकू से उसकी बेटी की गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। इसके बाद दीवार फांदकर भाग गया।
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पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी सुंदर कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने हत्या और छेड़छाड़ की धारा में सुंदर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सोमवार को युवती की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने हत्या में सुंदर कश्यप पर दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। छेड़छाड़ में दोषसिद्ध करते हुए एक साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
हत्यारे प्रेमी पर हमले में तीन को सजा सुनाई गई
इस प्रकरण में दूसरा मामला सुंदर के पिता जयकरण ने न्यायालय के आदेश पर छपरौली थाने में दर्ज कराया। जयकरण ने बताया कि उसके बेटे सुंदर का गांव के राजू की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे राजू के परिजन खुश नहीं थे। राजू की बेटी मीनू उसके बेटे सुंदर के साथ शादी करना चाहती थी।
इस प्रकरण में दूसरा मामला सुंदर के पिता जयकरण ने न्यायालय के आदेश पर छपरौली थाने में दर्ज कराया। जयकरण ने बताया कि उसके बेटे सुंदर का गांव के राजू की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे राजू के परिजन खुश नहीं थे। राजू की बेटी मीनू उसके बेटे सुंदर के साथ शादी करना चाहती थी।
12 फरवरी 2014 को हत्या की साजिश रचकर राजू, उसके भाई संजय, साले संदीप और दो अज्ञात लोगों ने उसके बेटे सुंदर को घर बुला लिया। वहां पर कई बार समझाने के बाद भी मीनू उसके बेटे सुंदर के साथ शादी की जिद पर अड़ी रही। राजू की बेटी ने कीटनाशक निगल लिया। उसकी हालत बिगड़ने पर राजू, संजय, संदीप समेत अन्य लोगों ने सुंदर के पेट में चाकू घोंप दिया। घायल सुंदर का बड़ौत और दिल्ली के अस्पताल में उपचार कराया गया। पुलिस ने जानलेवा हमले में राजू प्रजापति, संजय और संदीप के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मामले की सुनवाई भी जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी। इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने जानलेवा हमले में राजू प्रजापति, उसके भाई संजय और साले को सात-सात साल की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर पांच माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
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