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Bahraich News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Fri, 10 Jul 2026 11:49 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 11:49 PM IST
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Life imprisonment for murder convict
बहराइच। चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम ने करीब 11 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अभियुक्त खैरीघाट थाना के पहलवान पुरवा चौकसाहार गांव निवासी धनंजय उर्फ संजय को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के अनुसार 19 अगस्त 2015 की सुबह करीब सात बजे वादी विजय कुमार के भाई अवधराम यादव शौच से लौट रहे थे। इसी दौरान नाव की लग्गी को तोड़ने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने उनके सिर पर बांस से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अवधराम की उपचार के दौरान लखनऊ में मौत हो गई थी। इस मामले में खैरीघाट थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
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अदालत ने आरोपपत्र मिलने के बाद घटना में साक्ष्यों व गवाहों आदि बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया 19 नवंबर 2016 से प्रारंभ की। शुक्रवार को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कविता निगम की अदालत ने मुकदमे में सुनवाई पूरी कर अभियुक्त धनंजय उर्फ संजय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया।
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