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Ballia News: आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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बलिया। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में 45 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार अमित सिन्हा को अदालत से राहत नहीं मिली।
अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-4 के पीठासीन न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुरा में तहसील रोड पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ)- गाजीपुर और सिकंदरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 15 अक्कतूबर की रात एक कार की तलाशी ली थी।
कार से दो बोरियों में 45 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 22.50 लाख रुपये बताई गई थी। मौके से नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे। मामले में बिहार के बक्सर निवासी अमित सिन्हा और विकास यादव को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई गई। अभियोजन के अनुसार, गांजे की खेप बिहार से लाकर देवरिया और आसपास के जिलों में खपाने की योजना थी। संवाद
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अपर सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-4 के पीठासीन न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में पक्ष रखा। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुरा में तहसील रोड पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ)- गाजीपुर और सिकंदरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने 15 अक्कतूबर की रात एक कार की तलाशी ली थी।
कार से दो बोरियों में 45 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 22.50 लाख रुपये बताई गई थी। मौके से नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए थे। मामले में बिहार के बक्सर निवासी अमित सिन्हा और विकास यादव को गिरफ्तार किया गया था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई गई। अभियोजन के अनुसार, गांजे की खेप बिहार से लाकर देवरिया और आसपास के जिलों में खपाने की योजना थी। संवाद
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