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Ballia News: नकली नोट बरामदगी में आरोपपत्र संशोधन के निर्देश, अंतिम बहस जारी
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बलिया। नरही थाने के भरौली पेट्रोल पंप के पास 26 अक्तूबर की रात दो कारों से तीन लोगों को नकली नोटों के साथ पकड़ा गया था। इस प्रकरण का ट्रायल कोर्ट में अंतिम चरण में है।
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के उपरांत न्यायालय में अंतिम बहस जारी है। नरही पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम ने भरौली पेट्रोल पंप के पास दो लग्जरी कारों से रकीब खां निवासी सारिमपुर थाना औद्योगिक बक्सर बिहार, शेषनाथ यादव निवासी कपूरी नारायनपुर थाना फेफना तथा संजय यादव निवासी चचया थाना नगरा को पकड़ा था। अभियुक्तों के पास से 500 के 255 जाली नोट, 200 के 96 नोट तथा 100 के 293 जाली नोट बरामद किए । अभियुक्तों के पास से तीन कट्टा व छह कारतूस भी बरामद किया गया।
अभियुक्तों ने बताया कि वे लोग 500 रुपये के जाली नोट को 400 रुपये में परिवर्तित करते हैं। पुलिस ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की। बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर एनएसए निरस्त कर दिया गया। अंतिम बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपपत्र में टाइपिंग संबंधी त्रुटि का मुद्दा उठाया गया।
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इस पर अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) मोहम्मद सैफ ने आरोपपत्र में आवश्यक संशोधन कराने के लिए शासकीय अधिवक्ता एवं संबंधित न्यायालयीय कर्मचारियों को निर्देशित किया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है। इस प्रकरण का मुख्य अभियुक्त रकीब खान जमानत पर रिहा होने के बाद से न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ है और फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो किसी अन्य मामले में बिहार के पटना स्थित बेउर केंद्रीय कारागार में निरुद्ध है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के उपरांत न्यायालय में अंतिम बहस जारी है। नरही पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम ने भरौली पेट्रोल पंप के पास दो लग्जरी कारों से रकीब खां निवासी सारिमपुर थाना औद्योगिक बक्सर बिहार, शेषनाथ यादव निवासी कपूरी नारायनपुर थाना फेफना तथा संजय यादव निवासी चचया थाना नगरा को पकड़ा था। अभियुक्तों के पास से 500 के 255 जाली नोट, 200 के 96 नोट तथा 100 के 293 जाली नोट बरामद किए । अभियुक्तों के पास से तीन कट्टा व छह कारतूस भी बरामद किया गया।
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अभियुक्तों ने बताया कि वे लोग 500 रुपये के जाली नोट को 400 रुपये में परिवर्तित करते हैं। पुलिस ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की। बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर एनएसए निरस्त कर दिया गया। अंतिम बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आरोपपत्र में टाइपिंग संबंधी त्रुटि का मुद्दा उठाया गया।
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इस पर अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) मोहम्मद सैफ ने आरोपपत्र में आवश्यक संशोधन कराने के लिए शासकीय अधिवक्ता एवं संबंधित न्यायालयीय कर्मचारियों को निर्देशित किया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है। इस प्रकरण का मुख्य अभियुक्त रकीब खान जमानत पर रिहा होने के बाद से न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुआ है और फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो किसी अन्य मामले में बिहार के पटना स्थित बेउर केंद्रीय कारागार में निरुद्ध है।