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Ballia News: एसएचओ फेफना, एसआई समेत छह के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश
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बलिया। सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय ने लगभग एक साल पहले जमीन की रंजिश के मामले में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन एसएचओ फेफना, एसआई समेत छह के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचन का आदेश एसएचओ फेफना को दिया है। साथ ही एफआईआर की रिपोर्ट तीन दिन के अंदर न्यायालय को प्रेषित करने के लिए कहा है।
आरोप है कि पीड़ित का तत्कालीन एसएचओ एसएन चौबे एवं सब इंस्पेक्टर अजय कुमार की ओर से डॉक्टरी मुआयना नहीं कराय गया। पीड़ित से चाकू की चोट की जगह लाठी-डंडा से हमला करने की तहरीर लिखवाई। इस मामले में सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय ने शुक्रवार को सुनवाई की।
फेफना थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 11 जून 2024 को सोमारी देवी की पट्टीदार रिंकू देवी, उसके भाई जितेंद्र व चचेरे भाई शुभम उसके घर घुस गए।
गलीगलौज व मारपीट की। बाएं हाथ पर चाकू से हमलाकर घायल कर दिया। शोर एवं हो हल्ला पर स्थानीय लोगों ने बीचबचाव किया। इस घटना की लिखित सूचना थाने पर दी गई लेकिन तत्कालीन एसएचओ सहजानंद चौबे ने चाकू से हमले की बात नहीं मानी।
इसकी जगह लाठी डंडे से हमला करने की बात की तहरीर लिखने के लिए विवश किया। पीड़ित के पुत्र मनोज को ही शांतिभंग में चालान कर दिया। वादी के चोटों का डॉक्टरी मुआयना भी विपक्षी के प्रभाव में नहीं हो पाया।
वादी अपनी गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक एवं थाने का चक्कर काटती रही। 20 जून 2024 को सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया।

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आरोप है कि पीड़ित का तत्कालीन एसएचओ एसएन चौबे एवं सब इंस्पेक्टर अजय कुमार की ओर से डॉक्टरी मुआयना नहीं कराय गया। पीड़ित से चाकू की चोट की जगह लाठी-डंडा से हमला करने की तहरीर लिखवाई। इस मामले में सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय ने शुक्रवार को सुनवाई की।
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फेफना थाना क्षेत्र के बैरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 11 जून 2024 को सोमारी देवी की पट्टीदार रिंकू देवी, उसके भाई जितेंद्र व चचेरे भाई शुभम उसके घर घुस गए।
गलीगलौज व मारपीट की। बाएं हाथ पर चाकू से हमलाकर घायल कर दिया। शोर एवं हो हल्ला पर स्थानीय लोगों ने बीचबचाव किया। इस घटना की लिखित सूचना थाने पर दी गई लेकिन तत्कालीन एसएचओ सहजानंद चौबे ने चाकू से हमले की बात नहीं मानी।
इसकी जगह लाठी डंडे से हमला करने की बात की तहरीर लिखने के लिए विवश किया। पीड़ित के पुत्र मनोज को ही शांतिभंग में चालान कर दिया। वादी के चोटों का डॉक्टरी मुआयना भी विपक्षी के प्रभाव में नहीं हो पाया।
वादी अपनी गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक एवं थाने का चक्कर काटती रही। 20 जून 2024 को सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया।